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CM नीतीश ने DGP को दिया आदेश,थानावार करें SC-ST केस की समीक्षा

CM नीतीश ने DGP को दिया आदेश,थानावार करें SC-ST केस की समीक्षा

PATNA: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पटना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1995 एवं संशोधन नियम 2016 के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने डीजीपी को आदेश दिया कि वे थानावार SC-ST केस की समीक्षा करें।

सीएम नीतीश ने निर्देश दिया कि इस एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन समय सीमा के अंदर हो। सीएम नीतीश ने कहा कि विधि विभाग द्वारा अनन्य विशेष न्यायालयों में अनन्य विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति की जाए। उन्होंने योग्य एवं प्रतिबद्ध अधिवक्ताओं को दायित्व सौंपने का भी निर्देश भी दिया ताकि लंबित कांड के निष्पादन में तेजी लायी जा सके।


मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया किअनुसूचित जाति-जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों का कैटेगरी वाइज विश्लेषण करें, मामलों में क्या कार्रवाई हुई इसे भी देखें। अगर मामले में चार्जशीट दाखिल की गई है तो कोर्ट से कार्रवाई जल्द हो इसका ध्यान रखें। उन्होंने यह भी निर्देष दिया कि अनुसूचित जति-जन जाति अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में जांच लंबित नहीं रहनी चाहिए।


सीएम नीतीश ने जिलास्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण की नियमित बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि महादलित के अलावा सभी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वास रहित परिवारों को वास भूमि उपलब्ध करायी जाए। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जिन लोगों को आवास का आवंटन हुआ है लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन खरीदने के लिए राज्य सरकार 60 हजार रुपए मुहैया करा रही है।


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