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शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, अगर बच्चों के खाते में पैसा नहीं भेजा तो DEO से लेकर प्रिंसिपल तक को नहीं मिलेगा वेतन

 शिक्षा विभाग का बड़ा आदेश, अगर बच्चों के खाते में पैसा नहीं भेजा तो DEO से लेकर प्रिंसिपल तक को नहीं मिलेगा वेतन

PATNA : पिछले साल से सबक लेते हुए बिहार सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। सरकारी विद्यालय के बच्चों को किताब के लिए राशि भिजवाने के लिए शिक्षा विभाग ने कठोर निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग के बिहार के सभी  जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ सहित सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं स्कूल के प्रधानाध्यापक का मई महीने का वेतन स्थगित रखने का निर्णय लिया है।

 इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने पत्र जारी किया है। अपर मुख्य सचिव ने आदेश दिया है कि सभी बच्चों के खाते में  किताब की राशि भेजने के बाद इसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय से होते हुए राज्य मुख्यालय तक आनी चाहिए ।अगर रिपोर्ट नहीं आती है तो मई महीने का वेतन स्थगित रहेगा। वहीं DEO और  डीपीओ का मई महीने का वेतन तब तक स्थगित रहेगा जब तक उनके द्वारा सारे जिले का समेकित प्रतिवेदन मुख्यालय को समर्पित नहीं किया जाता है।

 दरअसल प्राइमरी स्कूल के बच्चों को किताब की राशि के लिए बिहार सरकार ने 5 अरब 28 करोड़ 87,20,400 रुपए की राशि सभी जिलों में भेज दी है। उक्त राशि को जिलों द्वारा विद्यालय शिक्षा समिति एवं विद्यालय द्वारा बच्चों के बैंक खाते में भेजा जाना है। ताकि छात्र उस पैसे से किताब की खरीद कर सकें ।

पिछले शैक्षनिक सत्र से सबक लेते हुए बिहार सरकार ने इस बार अप्रैल महीने यानी शैक्षणिक सत्र के पहले महीने में ही कड़ा आदेश जारी किया है।

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