PATNA: बिहार सरकार का पैसा दबाकर बैठ शिक्षकों के लिए बुरी खबर है। शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि एक सप्ताह के अंदर अपने जिले से संबंधित एसी बिल का डीसी बिल के माध्यम से समायोजन कराना सुनिश्चित किया जाए। यदि किसी विद्यालय द्वारा ससमय डीसी बिल उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसके प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्रपत्र क गठित कर संबंधित सक्षम प्राधिकार को सूचित कराना सुनिश्चित किया जाए। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।
बता दें कि बिहार सरकार ने उच्च माध्यमिक विद्यालयों में उपस्कर की आपूर्ति के लिए 5 लाख एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति हेतु 3 लाख और 5 लाख की राशि उपलब्ध कराई गई थी।
इसको लेकर संबंधित विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी गई राशि का उपयोगित प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से शिक्षा विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।जिसे महालेखाकार को उपलब्ध कराया जाएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि उक्त मद से संबंधित एसी बिल का डीसी बिल के माध्यम से विद्यालयों ने समायोजन नहीं कराया गया है। डीसी बिल उपलब्ध नहीं कराने वाले विद्यालयों पर कार्रवाई की बात कही गई है।