PATNA: बिहार के शिक्षा विभाग ने बिना जन्म प्रमाण पत्र के भी बच्चों का स्कूलों में एडमिशन लेने को कहा है। जन्म प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता की स्थिति में किसी बच्चों का नामांकन अस्वीकार नहीं किया जा सकता है लेकिन नामांकन के बाद एक तय समय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र पेश करना होगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने कहा कि विद्यालयों में 6-14 वर्ष के बच्चों का नामांकन जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाता है लेकिन जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में कोई विद्यालय नामांकन से इनकार नहीं कर सकता है।
आरके महाजन ने कहा कि विद्यालय में बच्चों का नामांकन के समय जन्म प्रमाण पत्र नहीं रहने पर नामांकन से भले ही इंकार न करें, लेकिन एक तय समय सीमा के भीतर जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय में जमा करने को लेकर प्रोत्साहित करें।