PATNA_ बिहार सरकार ने सूबे के सभी डीईओ को आदेश दिया है कि बिहार के नियमित और नियोजित शिक्षकों का वेतन हर हाल में 4 जून तक हो जाना चाहिए।अगर नहीं होता है तो इसके लिए अधिकारी दोषी होंगे ओर उन पर कार्रवाई होगी।
शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने सभी डीईओ को आदेश जारी किया है।अपर सचिव ने अपने आदेश में कहा है कि लंबितEmployee Data Updation कार्य को को तत्काल पूरा करते हुए शत प्रतिशत कर्मियों का मार्च-अप्रैल और मई का वेतन 4 जून तक देना सुनिश्चित करेंगे।
नियोजित शिक्षकों एवं गैर सरकारी मदरसा शिक्षकों ,कर्मियों जिनका आवंटन प्राप्त हो चुका है उनका तीन महीनों का वेतन भी 4 जून तक कर दें।