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बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर जारी किया गाइड लाइन,जानिए.....

बिहार सरकार ने सरकारी दफ्तर खोलने को लेकर जारी किया गाइड लाइन,जानिए.....

Patna : लॉक डाउन के दौरान सरकारी दफ्तरों  को खोलने को लेकर गाइड लाइन जारी किया गया है। सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों को आदेश जारी किया गया है। जिसमें 20 अप्रैल से सरकारी कार्यालयों को खोलने को लेकर कुछ जरुरी दिशा निर्देश दिए गए। 

सामान्य प्रशान विभाग द्वारा जारी किये गाइड लाइन में कहा गया है कि 20 अप्रैल से सामान्य प्रशासन विभाग  के सभी प्रशाखा और कोषांग  खुले रहेंगे। वर्ग क और ख के सरकारी कर्मचारियों को नियमित तौर पर प्रतिदिन दफ्तर आना होगा। वहीं वर्ग ग, न्यून वर्ग और संविदा पर कार्यरत कर्मियों में  33 प्रतिशत कर्मी की प्रतिदिन दफ्तर आयेंगे। 

प्रशाखाओं/कोषांगों में पदस्थापित सहायकों/ आशु लिपिक संवर्ग के कर्मियों/ डाटा इंट्री ऑपरेटरों/ संविदा नियोजित कर्मियों/ कार्यालय परिचारी से संबंधित प्रशाखा पदाधिकारी/ प्रभारी पदाधिकारी द्वारा आंतरिक व्यवस्था के तहत रोस्टर का निर्धारण किया जाएगा।

उच्च वर्गीय लिपिक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के संबंध में पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश संख्या- 86 दिनांक 16. 3 .2020 एवं 96 दिनांक 18. 3. 2020 द्वारा निर्धारित रोस्टर 20.4 .2020 से दिनांक 3:05 .2020 तक प्रभावी रहेगा।

सभी पदाधिकारी सरकारी सेवकों को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए निर्धारित sop का पूर्णतः पालन करना होगा

सभी पदाधिकारियों को कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय मार्गदर्शिका तथा कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिग के लिए निर्धारित एसओपी का पूरी तरह से पालन करना होगा। 

 

विवेकानंद की रिपोर्ट

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