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बिहार सरकार का आदेश, बंद नल-जल योजना को 7 दिनों में करें चालू, गड्ढा खोदकर छोड़ने वाली एजेंसी पर दर्ज होगा मुकदमा

बिहार सरकार का आदेश, बंद नल-जल योजना को 7 दिनों में करें चालू, गड्ढा खोदकर छोड़ने वाली एजेंसी पर दर्ज होगा मुकदमा

PATNA: नल-जल योजना के तहत में जो गड्ढे खोदे गये हैं उन्हें हर हाल में भरना होगा. अगर एजेंसी ऐसा नहीं करती है तो 15 दिनों के बाद उस पर थाने में मुकदमा दर्ज होगा. पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने सभी जिलों के डीएम, डीडीसी व पंचायती राज पदाधिकारी को पत्र लिखा है.साथ ही जहां नल-जल योजना बंद है उसे भी सात दिनों की भीतर चालू करना होगा। ऐसा नहीं करेंगे तो कानूनी कार्रवाई होगी.

एजेंसी पर दर्ज होगा मुकदमा

पंचायती राज विभाग ने आदेश में कहा है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना का कार्यान्वयन 50 फीसदी पंचायतों में पंचायती राज विभाग के माध्यम से वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों द्वारा किया जा रहा है. शेष पंचायतों में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के माध्यम से संवेदक के द्वारा कराई जा रही है. विभागीय समीक्षा में पता चला है कि नल जल योजना का कार्यान्वयन कराने वाली एजेंसीने पूर्व से बनी सड़क को तोड़कर पाइप लाइन बिछाई है. काम होने के बाद सड़क की मरम्मति नहीं की गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के प्राक्कलन में इसके लिए व्यवस्था है। वैसी स्थिति में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी एजेंसी का दायित्व है कि वे खोदे गये सड़कों का मरम्मति करे.

बंद नल-जल योजना को सात दिनों में चालू कराने का आदेश

हर वार्ड में जिन एजेंसियों के द्वारा सड़कों की खुदाई के बाद उसे मरम्मत नहीं किया गया वे 15 दिनों के अंदर कर लें .यदि सड़कों की मरम्मत ही नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध थाने में प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। अपर मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिया है कि लगातार नल जल योजना के बंद होने की खबर आ रही है. कई वार्ड में योजना पूर्ण होने के बाद भी बंद पड़ी हुई हैं. वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों की जिम्मेदारी है कि सभी योजनाओं को चालू रखें। ग्राम पंचायतों को अपने अनुश्रवण में पेयजल योजनाओं का संचालन सुनिश्चित करना है. जिन ग्राम पंचायत के वार्ड में पेयजल निश्चय योजना पूर्ण होने के बाद बंद है उन सभी एजेंसियों को आदेश दिया जाए कि वे 7 दिनों के अंदर हर हाल में योजना चालू करें. अगर योजना चालू नहीं होती है तो तो विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करें.

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