PATNA: स्वास्थ्य विभाग ने संविदा पर नियोजित एक डॉक्टर को सेवा से हटा दिया है.विभाग ने चिकित्सक का नियोजन रद्द करते हुए मेडिकल रजिस्ट्रेशन को उनका निबंधन निरस्त करने की अनुशंसा की है.जांच में दोषी चिकित्सक डॉ.अनिल कुमार सिंह का लाइसेंस रद्द करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिकल काउंसिल ऑफ रजिस्ट्रेशन बिहार से सिफारिश की गई है.
दरअसल डॉ.अनिल कुमार सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुनीसैदपुर में पदस्थापित थे. 11 मई 2020 को 8 साल की बच्ची चांदनी कुमारी रून्नीसैदपुर के सरकारी अस्पताल लाया गया.लेकिन डॉ अनिल कुमार सिंह ने सही उपचार नहीं किया और एसकेएमसीएच में रेफर कर दिया. अस्पताल में सभी जरूरी संसाधन होने के बावजूद उन्होंने इलाज की बजाय रेफर करना उचित समझा.रेफर करने के बाद परिजन उस बच्ची को एसकेसीएच ले गए।लेकिन देरी की वजह से उस बच्ची की मौत हो गई.
इसके बाद स्वास्थ विभाग ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए प्रथम दृष्टया डॉक्टर को दोषी माना .फिर उनसे स्पष्टीकरण की मांग की गई . स्पष्टीकरण का जवाब मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग में माना कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक अबोध बच्ची की अकाल मृत्यु हुई है.
स्वास्थ्य विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि ऐसे लापरवाह चिकित्सा पदाधिकारी डॉ.अनिल कुमार सिंह को सेवा में रहने की कोई जरूरत नहीं है. इसलिए इनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है.
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