PATNA: बिहार के प्राथमिक शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। बिहार सरकार ने सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्नातक प्रशिक्षित टीचर एवं हेडमास्टर के पदस्थापन को लेकर निर्देश जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद पदस्थापन को लेकर निर्देश जारी किया है।
शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार बीए, बीएससी एवं प्रधानाध्यापक तीनों कोटि का पदस्थापन खुले काउन्सेलिंग के माध्यम से किया जाएगा। काउन्सेलिंग के क्रम में शिक्षक द्वार इच्छित विद्यालय का नाम उनसे लिखित रूप में प्राप्त किया जाएगा।
बीए, बीएसी एवं प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन जिले के सभी प्रखंडों में समान अनुपात में होगा। शिक्षकों के पदस्थापन में एक वर्ष के अंदर सेवा निवृत होने वाले शिक्षकों को पहली वरीयता, दिव्यांग शिक्षक को दूसरी वरीयता और महिला शिक्षक को तीसरी वरीयता दी जाएगी। इन शिक्षकों का वरीयता सह ऐच्छिक के आधार पर पदस्थापन होने के बाद ही अन्य शिक्षकों पर विचार होगा। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।