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बिहार सरकार को बिहार मानवाधिकार आयोग का आदेश, कोविड से मृत निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा राशि देने को कहा

बिहार सरकार को बिहार मानवाधिकार आयोग का आदेश, कोविड से मृत निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा राशि देने को कहा

पटना. बिहार मानवाधिकार आयोग ने बिहार सरकार को कोविड प्रभावित निजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान के लिए आदेश जारी किया है. इस आदेश में बिहार सरकार को जिन नीजी चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की कोविड-19 की वजह से मौत हुई थी, उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा राशि का भुगतान करने को कहा गया है. 

आईएमए बिहार शाखा की ओर से प्रेषित पत्र के अनुसार समाचार पत्र में छपे कई चिकित्सकों की कोविड से हुई मौत की खबर को स्वतः संज्ञान में लेते हुए बिहार मानवाधिकार आयोग  के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा ने दिनांक 7 अक्टूबर 2021 को आदेश पारित किया था कि कोविड-19 का इलाज करने के दौरान कोविड की चपेट में आये निजी चिकित्सा संस्थानों के चिकित्सकों एवं अन्य कर्मियों को भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत 50 लाख की बीमा राशि का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा किया जायेगा.


 बिहार मानवाधिकार आयोग ने बताया कि बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-11 महा (विविध)-01/2020-208 (11) दिनांक 17 मार्च 2020 (बिहार एपिडेमिक डिजिज कोविड-19 रेगुलेशन 2019) के अनुसार सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के पास संदिग्ध कोविड केसों की जांच के लिए फ्लू कॉर्नर होना चाहिए. साथ ही बिहार एपिडेमिक डिजिज कोविड-19 रेगुलेशन 2019 के उल्लंघन पर आईपीसी की धार 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

मनवाधिकार आयोग ने बताया कि उपर्युक्त अधिसूचना के अनुसार राज्य के सभी सरकारी एवं प्राईवेट चिकित्सकों को कोविड संबंधी कार्यों के लिए बाध्य किया गया है. पटना सिविल सर्जन के पत्रांक सं0- 2806 दिनांक 01.04.2020 के अनुसार सभी प्राईवेट अस्पतालों एवं क्लीनिकों को कोविड-19 काल में वाह्य एवं आकस्मिक सेवाओं को खुला रखने का आदेश दिया गया था. इसके बावजूद बहुसंख्य मृतक निजी चिकित्सकों के आश्रितों को उपर्युक्त बीमा राशि का लाभ अब तक नहीं दिया गया है.

आयोग ने बताया कि उम्मीद है कि अब बिहार मानवाधिकार आयोग के आदेश के बाद राज्य में कोविड का इलाज करने के दौरान मृत होने वाले सभी निजी चिकित्सकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना के अंतर्गत 50 लाख रुपये की बीमा राशि सरकार शीघ्र उपलब्ध करायेगी.  

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