PATNA: बिहार के एक अपर पुलिस अधीक्षक के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलेगी. इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि बेगूसराय के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश कुमार जो वर्तमान में सीआईडी में अपर पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थापित हैं उनके खिलाफ पुलिस महानिदेशक कार्यालय ने 5 मई 2020 को कई आरोप लगा विभागीय कार्यवाही चलाने का पत्र भेजा गया था.
पुलिस मुख्यालय की तरफ से भेजे गए पत्र में बेगूसराय के तत्कालीन एसडीपीओ पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन आरोपों को लेकर गृह विभाग ने बचाव में लिखित बयान 15 दिनों के अंदर समर्पित करने का आदेश दिया है.गृह विभाग ने कहा है कि यदि आरोपों के संबंध में साक्ष्य हो तो उसकी सूची प्रस्तुत करें,अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जांच एक पक्षीय कर ली जाएगी।
बेगूसराय के तत्कालीन एसडीपीओ पर आरोप है कि बेगूसराय नगर थाना के केस में कई लापरवाही बरती गई। तत्कालीन एसडीपीओ सदर राजेश कुमार के द्वारा रंगदारी और निर्मम हत्या जैसे गंभीर एवं संवेदनशील कांड में दिए गए बिंदुवार दिशा निर्देश को लंबित रखा गया, एवं 1 वर्ष से इनके द्वारा एक भी प्रगति प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया है.इस तरह का कृत्य वरीय अधिकारियों के आदेश का उल्लंघन एवं अभियोजन पक्ष को कमजोर कर कांड को कमजोर करने की साजिश हो सकती है।