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मुआवजे की राशि नहीं देने पर भड़का कोर्ट, अनिल अंबानी की गिरफ्तारी का दिया आदेश

मुआवजे की राशि नहीं देने पर भड़का कोर्ट, अनिल अंबानी की गिरफ्तारी का दिया आदेश

MADHEPURA : बिहार के मधेपुरा जिले से एक बड़ी खबर है। मधेपुरा सिविल कोर्ट ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। बता दें कि अनिल अंबानी की बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा भुगतान नहीं करने के कारण यह वारंट जारी किया गया है। 

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक मधेपुरा जिला के सिंहेश्वर थाना के बेहरी निवासी सैनी साह की मौत 13 जुलाई, 2011 को असम के मोरन थाना के तिलौरी गांव में ट्रक से कुचलकर हो गयी थी। ट्रक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमित था। 16 अगस्त, 2011 को मृतक की मां कौशल्या देवी ने मधेपुरा कोर्ट में बीमा राशि के भुगतान के लिए कंपनी के ऊपर दावा दाखिल किया था। 

इसके आलोक में कोर्ट ने 28 फरवरी, 2017 को कंपनी को 18 लाख, 83 हजार रुपये पीड़ित परिवार को देने का आदेश दिया। साथ ही अलग से नौ प्रतिशत सालाना ब्याज आवेदन दाखिला तिथि से जोड़कर सैनी के परिजनों को देने का आदेश दिया। 

मुआवजे की राशि नहीं देने पर गिरफ्तारी का आदेश

लेकिन जब मुआवजे की राशि भुगतान नहीं की गयी तब दावाकर्ता के वकील श्यामानंद गिरी ने सिविल कोर्ट में वाद दाखिल किया था। उसके बाद बीमा कंपनी को दो बार न्यायालय से नोटिस भेजी गयी लेकिन बीमा कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। आजिज आकर दावाकर्ता के अधिवक्ता ने बीमा कंपनी के चेयरमैन अनिल अंबानी को गिरफ्तार करने का आवेदन कोर्ट में दाखिल किया। 

साथ ही न्यायालय से आग्रह किया कि महाराष्ट्र के डीजीपी के माध्यम से अनिल अंबानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाए। दावाकर्ता के वकील के आग्रह को स्वीकार करते हुए जिला जज ने अनिल अंबानी की गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया।      


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