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बिहार के MP, MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के लिए गठित होगा विशेष अदालत: सुप्रीम कोर्ट

बिहार के MP, MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के लिए गठित होगा विशेष अदालत: सुप्रीम कोर्ट

न्यूज़ 4 नेशन डेस्क : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार और केरल के MP, MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत का गठन किया जाएगा. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसफ की पीठ ने दोनों राज्यों के प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों के गठन के दिशा-निर्देश देने के साथ ही 14 दिसंबर तक पटना तथा केरल उच्च न्यायालयों से अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है. 

शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालयों से कहा कि पहले से गठित विशेष अदालतों से मामलों को जिला अदालतों में भेज दिया जाये. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि MP, MLA के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए दो राज्यों के जिलों में जरूरत के अनुसार अदालतों का गठन किया जा सकता है.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष अदालतें जब MP, MLA के खिलाफ लंबित मामलों की सुनवाई करेंगी तो उनकी की प्राथमिकता में उम्र कैद के मामले होंगे. अदालत, अधिवक्ता एवं भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक मामलों में दोषी सिद्ध नेताओं पर ताउम्र प्रतिबंध लगाने की मांग की गयी थी, साथ ही निर्वाचित प्रतिनिधियों से जुड़े इस तरह के मामलों में तेज सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित करने की भी मांग की गयी थी.

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