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बिहार के मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश: पाबंदी के बीच MBBS-PG की 'परीक्षा' लेने की दी छूट

बिहार के मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश: पाबंदी के बीच MBBS-PG की 'परीक्षा' लेने की दी छूट

PATNA : बिहार सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को MBBS एवं PG की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी है।

गृह विभाग के आदेश में कहा गया है कि राज्य में 7 जुलाई से 6 अगस्त तक कोरोना संक्रमण को लेकर प्रतिबंध लागू है। इस आदेश में विद्यालय एवं विश्वविद्यालयों में किसी तरह की परीक्षाएं नहीं लिए जाने का निर्देश है। राज्य के सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक एवं स्नातकोत्तर छात्रों की परीक्षाएं आयोजित नहीं होने के कारण महामारी के दौरान उनकी सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है।

बिहार के मुख्य सचिव के आदेश से जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य के सरकारी एवं निजी चिकित्सा महाविद्यालयों के अंतिम वर्ष एमबीबीएस एवं अंतिम वर्ष पीजी की परीक्षा को प्रतिबंध से मुक्त करते हुए शर्तों के साथ परीक्षा लेने की अनुमति दी जाती है । राज्य सरकार ने तीन शर्तों के साथ परीक्षा लेने की अनुमति दी है। जिसके तहत परीक्षा कार्यक्रम के दौरान सभी के लिए मास्क पहनना एवं कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजर का प्रयोग आवश्यक होगा।

पटना से विवेकानंद की रिपोर्ट

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