पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है।शिक्षा विभाग ने जिला परिषद के तहत बहाल नियोजित शिक्षकों के एक और ऐच्छिक तबादलाा का आदेश जारी किया गया है।
इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी कर दिया है।अपने आदेश में शिक्षा विभाग ने सभी जिला परिषद नियोजन इकाई को आदेश दिया है कि निवेदन समिति के निर्णय के आलोक में 8 अगस्त 2019 तक जिला परिषद के नियोजन इकाई ऐक्छिक स्थानांतरण की कार्रवाई नियमावली के प्रावधानों के आलोक में करें।
पत्र में यह भी कहा गया है कि 8 अगस्त 2019 के बाद एक्छिक स्थानंतरण की कार्रवाई नहीं होगा।क्यों कि इससे छठे चरण में शिक्षक नियोजन की कार्रवाई प्रभावित होगी।
शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि 23 जुलाई को निवेदन समिति और जिला परिषद नियोजन इकाई के सचिव के साथ बैठक में यह निर्णय लिया गया है।बैठक में यह निर्णय हुआ कि नियोजित माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक नियोजित शिक्षक एवं पुल्तकालायाध्यक्ष को ऐक्छिक स्थानांतरण का अवसर एस वर्ष एक बार और दिया जाए।