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बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेवा शर्त को लेकर सरकार ने बुलाई बैठक

बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी, सेवा शर्त को लेकर सरकार ने बुलाई बैठक

पटनाः बिहार के चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त जल्द लागू होगी। राज्य मंत्रिमंडल ने गुरुवार को राज्य के नियोजित शिक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों की सेवाशर्त में सुधार के लिए 11 अगस्त 2015 को गठित  कमेटी को पुनर्गठित करने पर अपनी मुहर लगा दी थी। कैबिनेट की मंजूरी के बाद सेवाशर्त कमेटी की बैठक बुलाई गई है।

बिहार सरकार ने 2 दिन पहले  हीसेवा शर्त में सुधार को लेकर गठित कमेटी का पुनर्गठन किया था.समिति के सदस्यों मसलन प्रधान सचिव, सचिव के पदनाम के साथ अपर मुख्य सचिव के पद नाम जोड़ने और प्रधान अपर महाधिवक्ता के स्थान पर महाधिवक्ता की तरफ से नामित अपर महाधिवक्ता शामिल किया गया था।कमेटि पुनर्गठन के दो दिन बाद ही नई कमेटी का की बैठक बुलाई गई है .शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन ने अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग, प्रधान सचिव वित्त विभाग और नगर विकास विभाग के सचिव को पत्र भेजा है. पत्र में कहा गया है कि सेवा शर्त में सुधार हेतु गठित समिति का पुनर्गठन किया गया है, जिसके आप सदस्य हैं. समिति के अध्यक्ष सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। 6 जुलाई 2020 को समिति की बैठक बुलाई गई है उस बैठक में आप सभी उपस्थित होना है।

गौरतलब हो कि राज्य सरकार द्वारा नियोजित प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के वेतनमान निर्धारण एवं उनकी सेवाशर्त निर्धारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी थी। इन शिक्षकों को वेतनमान तो सरकार ने दे दिया लेकिन मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इस कमेटी की अनुशंसा पर सेवाशर्त के लिए अलग से एक कमेटी गठन का निर्णय लिया गया था। 

सेवाशर्त के अंतर्गत नियोजित शिक्षकों की सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर, अनुशासनिक प्राधिकार एवं अन्य शर्तों के निर्धारण के लिए वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, नगर विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिवों/सचिवों एवं प्रधान अपर महाधिवक्ता को इस कमेटी के सदस्य बनाए गये थे।

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