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बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका,सुप्रीमकोर्ट ने रिव्यू पिटिशन किया खारिज

बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका,सुप्रीमकोर्ट ने रिव्यू पिटिशन किया खारिज

पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है।सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की पुर्नविचार याचिका को खारिज कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि नियोजित शिक्षकों को लेकर दिए गए आदेश में कोई त्रुटि नहीं है इसलिए पुनर्विचार याचिका को खारिज किया जाता है।

बता दें कि बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने एक बार फिर से सुप्रीमकोर्ट में रिव्यू पीटिशन लगाया था और कोर्ट के अपने पहले के आदेश में सुधार की मांग की थी।लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने 21 अगस्त को जारी अपने आदेश में नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन की मांग वाली रिव्यू पिटिशन को खारिज कर दिया है।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 10 मई को बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन के मामले में बिहार सरकार के पक्ष में पारित न्यायादेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल किया था।

सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार बनाम बिहार पंचायत-नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के केस में दाखिल किए गए पुनर्विचार याचिका में दावा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किए गए न्यायादेश से संविधान के अनुच्छेद 254 का उल्लंघन हुआ है।साथ हीं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 यथा संशोधित 1992 में सभी शिक्षकों को समान वेतन और सेवा शर्त देने का निर्देश है।साथ हीं रिव्यू पिटिशन में ओपन कोर्ट की मांग की गई थी।लेकिन सुप्रीमकोर्ट ने सभी मांगों को खारिज कर दिया है और पहले के आदेश में सुधार करने से इंकार कर दिया है।

 

 

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