PATNA: बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने बिहार के 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को पत्र लिखा है। जिन जिलों को पत्र लिखकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आगाह किया है उनमें बेगूसराय दरभंगा पूर्वी चंपारण गोपालगंज मधुबनी मुजफ्फरपुर समस्तीपुर सारण शिवहर सीतामढ़ी सिवान वैशाली एवं पश्चिमी चंपारण है।
इन सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि जिलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध उपबंध अधिनियम 1952 के अंतर्गत हितलाभ को 7 दिनों के भीतर दिया जाए अगर ऐसा नहीं करते हैं तो पटना उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना होगी साथ ही माननीय न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही हो सकती है लिहाजा सभी जिलों के डीईओ से अपेक्षा है कि 7 दिनों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।
इसको लेकर सहायक भविष्य निधि आयुक्त सुमन सौरभ ने सभी जिलों के शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजा है।