PATNA: बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मियों के लिए उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा को लागू करने की दिशा मे काम तेज हो गया है. अपर मिशन निदेशक डॉ प्रतिमा ने 26 फरवरी को सभी विभागों के प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, आयुक्त और डीएम को पत्र लिखकर कमेटी की अनुशंसा को तत्काल लागू करने का दिशा-निर्देश दिया है.
अपर मिशन निदेशक ने दिशा-निर्देश दिया है कि मिशन सोसायटी के अंतर्गत संविदा पर नियोजित आईटी प्रबंधक,सहायक एवं कार्यपालक सहायक का नियोजन पूरी तरह से अस्थायी है. योजना अवधि समाप्ति अथवा साठ वर्ष की आयु जो पहले हो तक के लिए हैं. अब हर साल अवधि विस्तार की जरूरत नहीं है. अनुशासनिक, अस्वस्थता एवं सेवा असंतोषजनक पाए जाने पर पहले भी उनकी सेवा समाप्त की जा सकती है.
अवकाश के संबंध में...
सप्ताह मे 5 दिवसीय कार्य होने पर एक वर्ष मे 12 दिन एवं सप्ताह मे 6 दिवसीय कार्य होने पर 16 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलेगा.
एक वर्ष मे 16 दिन अर्जित अवकाश मिलेगा
मातृत्व अवकाश....
मातृत्व अवकाश अनुमानित प्रसव तिथि के पहले 8 सप्ताह तक अवकाश मान्य रहेगा एवं शेष 18 सप्ताह शिशु के जन्म के बाद अनुमान्य होगा.
दो बच्चों के बाद मात्र 12 सप्ताह के लिए ही मातृत्व अवकाश मिलेगा.
तीन महीनें से कम उम्र के बच्चों को गोद लेने वाली मां को भी 12 सप्ताह की छुट्टी मिलेगी
पितृत्व अवकाश-15 दिन का मिलेगा
अवैतनिक अवकाश-30 दिनों के लिए मिलेगा
इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग की बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसायटी ने यह दिशा-निर्देश जारी किया है.