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बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन,30 जून तक कर लें यह काम...

बिहार के सरकारी स्कूलों के प्रधान शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जारी किया गाइडलाइन,30 जून तक कर लें यह काम...

PATNA:  बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में नामांकन को लेकर गाइडलाइन जारी किया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के महाजन ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और कार्यक्रम पदाधिकारियों को पत्र लिखा है.

पत्र में कहा गया है कि कोरोना वायरस से रोकथाम को लेकर राज्य सरकार के सभी विद्यालय बंद हैं. सरकार से निर्देश प्राप्त होने पर ही विद्यालयों में पढ़ाई शुरू की जाएगी. विद्यालय खोलने के निर्णय के बाद पूर्व से अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को अगली कक्षा में प्रोन्नति दी जाएगी. मध्य विद्यालयों में कक्षा 8 एवं माध्यमिक विद्यालयों में नौवीं में नामांकन तथा शिक्षण सत्र 2020-21 में कक्षा 1 से 8 तक नामांकन किया जाएगा.

कक्षा प्रारंभ होने से पहले सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी अपने-अपने जिले के लिए निम्न निर्णय करेंगे. कक्षा 1 एक अन्य कक्षाओं में नया नामांकन करते समय विद्यालय के प्रधानाध्यापक नामांकित छात्र-छात्राओं अभिभावकों का बैंक खाता एवं आईएफएससी कोड अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे. विद्यालय खुलने से ही मध्य विद्यालय के कक्षा 6 एवं उच्च विद्यालय में कक्षा 9 में नामांकन की प्रक्रिया आरंभ होगी. इसके लिए सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक 30 जून 2020 तक कक्षा पांच एवं आठ से प्राप्त हुए छात्रों का विद्यालय परित्याग पत्र बनाकर सुरक्षित रखेंगे, ताकि विद्यालय खुलने पर छात्रों को प्रोन्नत कक्षा में दूसरे विद्यालयों में नामांकन में किसी तरह की कठिनाई न हो.

बिहार के बाहर से एवं शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों में आए बच्चों के विशेष नामांकन के समय भी विद्यालय के प्रधानाध्यापक नामांकित होने वाले छात्र-छात्राओं अभिभावकों का बैंक खाता अनिवार्य रूप से प्राप्त करेंगे.

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