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बिहार के परिवहन विभाग की बड़ी पहल, अब घर बैठे आॉनलाइन बुक कराएं फैंसी व मनचाहा नंबर..जानिए क्या करना होगा

बिहार के परिवहन विभाग की बड़ी पहल, अब घर बैठे आॉनलाइन बुक कराएं फैंसी व मनचाहा नंबर..जानिए क्या करना होगा

PATNA: आप अपनी गाड़ियों के लिए लकी/ फैंसी या मनचाहा नंबर अब खुद ही घर बैठे आॉनलाइन बुक करा सकते हैं। मनचाहा नंबर लेने के लिए किसी डीटीओ कार्यालय में ज्यादा भाग दौड़ करने की जरुरत नहीं पड़ेगी और न ही किसी बिचौलीये का सहारा लेना पड़ेगा। परिवहन विभाग ने फैंसी नंबर और मनपसंद के नंबर की बढ़ते डिमांड को देखते हुए 7 सितंबर से आॉनलाइन व्यवस्था शुरु किया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि गाड़ियों का नंबर लेने के लिए कई लोग अपने जन्म तिथि, शादी की सालगिरह, ज्योतिष, न्यूमरोलाॅजी, आॉड नंबर और धार्मिक आधार पर नंबर लेना पसंद करते हैं, तो कोई किसी खास अंक के नंबर को शुभ व अशुभ मानते हुए नंबरों को लेना चाहते हैं। अब मनचाहा नंबर लेने की प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। आसानी से घर बैठे ही आॅनलाइन मनचाहे नंबर की बुकिंग एक माह पहले ही करा सकते हैं।कई बार एक ही तरह के नंबर के लिए कई दावेदार आ जाते हैं। डीटीओ कार्यालय में नंबर आवंटन में विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वहीं नंबर दिलाने के लिए बिचैलिये की सक्रियता की भी शिकायत मिलती है। अब यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। फैंसी नंबर हेतु निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए पोर्टल के द्वारा नीलामी प्रक्रिया में भाग लिया जा सकता है।

 परिवहन सचिव ने बताया कि नंबरों की ई नीलामी होने से न सिर्फ विभाग को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, बल्कि लोगों को मनचाहा नंबर भी मिल सकेगा। कार, बाइक या अन्य गाड़ियों के लिए मनचाहा नंबर पाने के लिए पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक दावेदार होने की स्थिति में बोली लगेगी और अधिकतम बोली लगाने वाले को वह नंबर दिया जाएगा। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी तथा आवेदक बोली एवं निष्कर्ष को स्वयं भाग लेकर देख सकेंगे।फैंसी नंबर के लिए कुल 646 तरह के नंबर पर 15 हजार से लेकर 1 लाख रुपए तक का शुल्क निर्धारित किया गया है। इन 646 नंबरों के अलावा किसी अन्य च्वाइस नंबर को भी प्राप्त कर सकते हैं। निजी वाहन और व्यवसायिक वाहन के लिए बेस रेट की अलग-अलग दर निर्धारित की गई है। कई राज्यों में च्वाइस नंबर के लिए 10 से 25 लाख रुपए तक की बोली लग चुकी है। 

ई निलामी में लगाई गई बोली की राशि संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के बैंक खाते में आॅनलाइन या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निर्धारित समय सीमा के अंदर जमा करना होगा। एक से अधिक प्रतिभागी होने पर नीलामी प्रक्रिया के क्रम में न्यूनतम निर्धारित राशि से बोली शुरु होगी तथा दूसरे प्रतिभागी कम से 1000 के गुणक में ऊंची राशि की बोली लगा सकेंगे। 

कैसे प्राप्त कर सकते हैं मनचाहा नंबर

- मनचाहा या फैंसी नंबर प्राप्त करने के लिए पहले आॉनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आॉनलाइन ई नीलामी के माध्यम से च्वाइस नंबर का आवंटन किया जाएगा। एक से अधिक दावेदार होने पर च्वाइस नंबर के लिए बोली लगेगी। एक ही नंबर के लिए एक से अधिक दावेदार होन पर च्वाइस नंबर के लिए बोली लगेगी। सबसे अधिक बोली लगाने वाले को एच-1 घोषित किया जाएगा एवं उन्हें सात दिनों के अंदर लगायी गई बोली की संपूर्ण राशि जमा करनी होगी। इसके बाद उन्हें फैंसी नंबर आवंटित किया जाएगा। 

ई नीलामी में भाग लेने के लिए क्या लगेगा शुल्क 

 ई नीलामी में भाग लेने वाले वाहन मालिक को एक हजार रुपए पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।यह शुल्क नन रिफंडेबल होगा।एक से अधिक फैंसी नंबर के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा।नंबरों की आॉनलाइन नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सबसे पहले आवेदक को एनआईसी के पोर्टल http://parivahangov.in पर जाकर आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

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