Bihar Land Survey: बिहार में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में जमाबंदी को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अनुसार, अगर ऑनलाइन जमाबंदी में गलती रहती है तो ऑफलाइन सभी आवश्यक कागजात दिखाने पर सर्वे का काम पूरा किया जाएगा. यह आदेश होने वाले विवादों को कम करने और जमीन संबंधी रिकॉर्ड को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से जारी किया गया है.
आदेश के अनुसार, ऑनलाइन जमाबंदी में अगर त्रुटि सुधार नहीं भी हो रही या इसमें देरी होती है तो अंचलों में लगाए गए शिविर में ऑफलाइन मोड में कागजात दिखाने पर काम पूरा होगा.
इसके अलावा, किसी रैयत ने जमाबंदी अथवा खतियानी रैयत से भूमि खरीदी है और दाखिल-खारिज नहीं भी हुआ है तो भी कागजात दिखाने पर सर्वे किया जाएगा. इसमें किसी प्रकार की परेशानी रैयतों को नहीं होगी. विशेष भूमि सर्वेक्षण में रैयतों की ओर से उठाई जा रही समस्याओं को विभाग ने गंभीरता से लिया है.
इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने निकटतम बंदोबस्त कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.