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BIHAR LOCKDOWN : शादी विवाह के लिए निजी गाड़ी के लिए हो रही है परेशानी, तो इस तरह कर सकते हैं ई-पास के लिए आवेदन

BIHAR LOCKDOWN : शादी विवाह के लिए निजी गाड़ी के लिए हो रही है परेशानी, तो इस तरह कर सकते हैं ई-पास के लिए आवेदन

PATNA : बिहार में कोरोना लॉकडाउन के कारण सबसे ज्यादा उन परिवारों को है, जिनके घरों में आनेवाले कुछ दिनों में शादी विवाह का कार्यक्रम आयोजित होना है। प्रतिबंध के कारण इन परिवारों को आने जाने के लिए निजी गाड़ियां नहीं मिल पा रही है। विशेषकर यह परेशानी उन लोगों को ज्यादा उठानी पड़ रही है, जिन्हें गाड़ी लेकर राज्य से बाहर जाना है। अव राज्य सरकार की तरफ से शादी विवाह में आने जाने के लिए प्रयोग होनेवाली गाड़ियों को ई-पास की सुविधा प्रदान कर दी गई है। यहां हम बता रहे हैं कि किस तरह ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। 

ई-पास जारी करने के लिए कारणों की जो लिस्ट दी गयी है, उसमें अपनी और संबंधी की शादी को लेकर दो ऑप्शन दिया गया है। इन दोनों में से एक ऑप्शन पर क्लिक कर ई-पास के लिए आवेदन दे सकते हैं. विदित हो कि जिले के अंदर, दूसरे जिले में जाने के लिए और दूसरे राज्य में जाने के लिए ई-पास की व्यवस्था प्रशासन के माध्यम से किया जाना है। इसके बिना कोई भी व्यक्ति इधर-उधर नहीं जा सकता है. ई-पास को serviceonline.bih.gov.in के लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. बताया गया कि इ-पास केवल दुल्हा-दुल्हन व उनके घर वालों को ही निर्गत किया जायेगा।

सीएम कर चुके हैं अपील

जहां एक तरफ लोग गाड़ियों को लेकर परेशान हैं। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन परिवारों से अपील की है कि वह इस महामारी के समय में शादी विवाह के कार्यक्रमों को कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। हालांकि सीएम की अपील का कितना असर होता है, यह परिवार वाले ही बता सकते हैं।

बता दें कि लॉकडाउन लगने के बाद शादी विवाह के दौरान बारात निकालने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही शादी में अधिकतम 50 लोगों के आने की अनुमति है, वहीं शादी के आयोजन से तीन दिन पहले स्थानीय थाना में सूचित करना अनिवार्य होगा।



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