PATNA : बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. बिहार सरकार ने कोरोना संक्रमण की वजह से लॉकडाउन को 6 सितंबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. आज मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस पर सहमति बनी है. बैठक में पहले की तरह ही 6 सितंबर तक प्रतिबंध रखने का निर्णय लिया गया है.
गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए कहा है कि बफऱ जोन और कंटेनमेंट जोन में सख्ती जारी रहेगी। सरकार की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि 30 जुलाई को लॉक डाउन को लेकर जो आदेश जारी किए गए थे वही अब 6 सितंबर तक लागू रहेंगे. ऐसे में कई सवाल हैं जो लोगों के जेहन में उठ रहे है. आइए आपको आसान भाषा में बताते हैं किन क्षेत्रों में रियायतें दी गई है और किन गतिविधियों पर पूर्णतः पाबंदी है.
बिहार में कब-कब लगा लॉकडाउन
- लॉकडाउन 1: 23 मार्च से 14 अप्रैल
- लॉकडाउन 2: 15 अप्रैल से तीन मई
- लॉकडाउन 3: चार मई से 31 मई
- लॉकडाउन 4: 16 से 31 जुलाई
-लॉकडाउन 5 : 17 से 6 सितंबर
इनपर लगाया गया है पूर्णतः प्रतिबंध
- कंटेनमेंट जोन में सभी तरह की गतिविधियों पर प्रतिबंध जारी।
- राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां बंद। शॉपिंग मॉल भी बंद।
- सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध एवं कोचिंग संस्थान बंद। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति।
- राज्य के केंद्र सरकारों के कार्यालय, अर्धसरकारी व सार्वजनिक निगमों के कार्यालय 50 फीसद कर्मचारियों के साथ काम कर रहे हैं। निजी कार्यालयों में ऐसा ही प्रावधान। केवल बिजली, पानी, स्वास्थ्य, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि एवं पशुपालन विभागों को इसमें छूट।
इन चीजों में मिलेगी छूट
- अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों और कार्यों को छूट।
- फल-सब्जी, अनाज, दूध, मांस-मछली आदि की दुकानें खुलीं।
- बैंक और एटीएम खुले।
- होटल, रेस्त्रां व ढाबे आदि केवल होम डिलेवरी के लिए खुले।
- रेल व हवाई सफर को अनुमति।
- ऑटो व टैक्सी पूरे राज्य में चल रहे हैं। निजी वाहनों पर भी रोक नहीं।
- जरूरी सेवाओं के लिए गाड़ियों के संचालन की अनुमति।
- सेना, केंद्रीय सुरक्षा बल, कोषागार, आपदा प्रबंधन, ऊर्जा क्षेत्र, डाकघर, बैंक, एटीएम और मौसम विभाग जैसी चेतावनी देने वाली एजेंसियाें को दूट। सार्वजनिक उपयोगिता (पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी) की एजेेंसियों को छूट।
- पुलिस, सुरक्षा और आपातकालीन सेवाएं खुली हैं।
- नाइट कफ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक लागू।
- कषि कार्य की छूट। कृषि कार्य और कृषि से संबंधित दुकानों को खोलने की छूट।