पटनाः बिहार में अब थाना स्तर पर चालक संवर्ग में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक परिवहन होंगे।इसके लिए 350 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है।
गृह विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है।गृह विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि बिहार में चालक सिपाही के पद पर बहाली की गई है।उनलोगों को चालक हवलदार,चालक जमादार,चालक दारोगा उसके बाद चालक इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति दी जाएगी।इस नियमावली के प्रावधानों के आलोक में चालक सिपाही और चालक हवलदार और चालक जमादार गाड़ी चलाने का कार्य करेंगे।
गृह विभाग ने बिहार पुलिस चालक संवर्ग नियमावली 2017 को कार्यान्वित करने हेतु राज्य में थाना स्तर पर चालक संवर्ग में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक परिवहन के 350 पदों का सृजन किया है।
इस पर राज्य सरकार के हर वर्ष पचीस करोड़ चौहत्तर लाख अट्ठाईस हजार एक सौ पचास रू व्यय होंगे।