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बिहार सरकार की नई बालू बंदोबस्ती नीति में बड़ा बदलाव,जानिए अब एक एजेंसी को कितने घाटों की होगी बंदोबस्ती..

बिहार सरकार की नई बालू बंदोबस्ती नीति में बड़ा बदलाव,जानिए अब एक एजेंसी को कितने घाटों की होगी बंदोबस्ती..

PATNA: बिहार सरकार की नई बालू बंदोबस्ती नीति की मंजूरी दी गई है।आज नीतीश कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।इस बार बालू बन्दोबस्ती नीति में बड़ा बदलाव किया गया है।नई नीति के तहत अब एक आदमी या एजेंसी को पूरे बिहार में सिर्फ दो घाटों की बंदोबस्ती होगी। उक्त एजेंसी को अधिकतम 200 हेक्टेयर क्षेत्र खनन का मिलेगा लीज मिलेगा।

बालू उत्खनन नीति 2019 का विस्तारीकरण को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है।अब बाजार मूल्य पर निर्धारित होगी बालू दर। नई बंदोबस्‍ती नीति एक जनवरी 2020 से होगी लागू।नई पॉलिसी में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी बालू की खरीदारी। बारकोड, क्यूआर कोड के साथ कटेगा ई चलान।ताकि किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हो सके।

इसके अलावे रियल टाइम मैनेजमेंट  सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिस वजह बालू के स्टॉक पर नियंत्रण किया जा सके। अब बन्दोबस्ती की रिपोर्ट हर माह विभाग को देनी होगी। अगर बन्दोबस्ती क्षेत्र के अंदर अवैध खनन होता है तो इसके लिए ठेकेदार  को जिम्मेदार बनाया गया है।

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