बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

बिहार में हेलमेट,सीटबेल्ट और प्रेशर हॉर्न को लेकर चला विशेष जांच अभियान, वसूला गया15.5 लाख रु का जुर्माना

बिहार में हेलमेट,सीटबेल्ट और प्रेशर हॉर्न को लेकर चला विशेष जांच अभियान, वसूला गया15.5 लाख रु का जुर्माना

PATNA: बिहार में विशेष अभियान के तहत शनिवार को पटना समेत राज्य भर में हेलमेट-सीटबेल्ट के साथ प्रेशर हॉर्न विशेष जांच अभियान चलाया गया। यह अभियान जिलों में भी डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया।परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि हेलमेट सीट में जांच अभियान के साथ जिलों में प्रेशर हॉर्न जांच अभियान भी समय-समय पर चलाया जाएगा। कई वाहन चालक अपने वाहनों में मल्टी ट्यून हॉर्न / प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। बेवजह हॉर्न बजा कर प्रदूषण फैलाते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है।

सभी जिलों में चले अभियान के दौरान कुल 1325 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते 578 वाहन चालकों से लगभग 15.5 लाख रुपया का जुर्माना वसूला गया।प्रेशर हॉर्न विशेष जांच अभियान में कुल 45 वाहनों पर लगभग 4.15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया, वहीं हेलमेट, सीट बेल्ट एवं अन्य नियमों के उल्लंघन में 10.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।  

उन्होंने बताया कि कई वाहनों में प्रेशर हॉर्न या मोड‍िफाइड साइलेंसर लगवाते है।  देखा  गया है कई बाइकर्स अपनी बाइकों में तरह-तरह के मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं जिनसे लोगों को असुविधा होती है। तेज आवाज करने वाले प्रेशर हॉर्न और ज्यादा शोर उत्पन्न करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि हर शनिवार को  विशेष हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न एनएच और  एसएच पर रेंडमली जांच अभियान चलाया जाएगा। तेज गति में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन सचिव ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि बार - बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का चालक अनुज्ञप्ति निलंबन करने की कार्रवाई करें। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है।

परिवहन सचिव ने अपील की है कि हेलमेट प्रशासन और पुलिस के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार की अमानत है। दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

Suggested News