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बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन, गांवों को रखा गया बाहर, जानें क्या रहेगा बंद, कहां मिलेगी छूट, पूरी डिटेल

बिहार में 16 अगस्त तक लॉकडाउन, गांवों को रखा गया बाहर, जानें क्या रहेगा बंद, कहां मिलेगी छूट, पूरी डिटेल

पटना : बिहार में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है. बिहार सरकार के गृह विभाग के आदेश के मुताबिक जिला,अनुमंडल,ब्लॉक और नगरपालिका क्षेत्र में 1 से 16 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. हालांकि बिहार के गांवों को इस बार राहत दिया गया है. यानी बिहार के गांवों में लॉकडाउन नहीं रहेगा. 

बिहार में इन पर रहेगी पाबंदी 
1- केन्द्र और राज्य सरकार के कार्यालय 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे. 

2- लॉक डाउन में जिन निजी कार्यालयों में कामकाज होगा वहां भी 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थित रहेगी. पब्लिक बसों के परिचालन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है.
3-व्यवसायिक प्रतिष्ठान और निजी संस्थानों को खोलने के लिए डीएम अपने स्तर से आदेश जारी करेंगे.  
4- स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण, अनुसंधान जैसे तमाम संस्थानों को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं.
5- धार्मिक स्थलों और पार्कों को बंद रखा जाएगा. लॉक डाउन के दौरान धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन और खेल-कूद समेत तमाम भीड़भाड़ वाले आयोजन नहीं होंगे.
6- कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह पाबंदियां बरकरार रहेंगी. 

7- गैराज और मोबाइल रिपेयरिंट सेंटर डीएम की अनुमति के बाद ही खोले जा सकते हैं. 

8- बिहार में जिम नहीं खुलेगा

बिहार लॉकडाउन से छूट

लॉक डाउन के दौरान कई पाबंदियां लगाई गई हैं. हालांकि आवश्यक सेवाओं को इससे बाहर रखा गया है.

1- राशन, दुध, सब्जी, फल और मीट-मांस की दुकानें खुली रहेंगी.

2- पशुचारा से जुड़ी दुकानों को भी इस छूट में शामिल रखा गया है.
3- बैंक, बीमा और दूसरे आर्थिक गतिविधियों से जुड़े प्रतिष्ठानों को खुला रखा जाएगा.
4-प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ निजी सुरक्षा एजेंसी, केबल और आईटी से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को लॉक डाउन से मुक्त रखा गया है.
5-क्लिनिक, अस्पताल, दवा दुकान, लैब और एम्बुलेंस सेवा जारी रहेगी।
6-ई-कॉमर्स पर भी प्रतिबंध नहीं होगा. क्लोड स्टोरेज बंद नहीं होंगे।
7-वहीं होटल, रेस्टूरेंट खुलेंगे पर यहां खाने की इजाजत नहीं होगी. लोग या तो यहां से खाना ले जा सकते हैं या फिर होम डिलेवरी की जा सकेगी. 

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