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मिडिल और हाई स्कूल में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग के 7 साल बाद ही मिलेगा अध्ययन अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

मिडिल और हाई स्कूल में नियोजित शिक्षकों को ज्वाइनिंग के 7 साल बाद ही मिलेगा अध्ययन अवकाश, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश

PATNA: बिहार के जिला परिषद और नगर निकाय में नियोजित मिडिल और हाईस्कूल के शिक्षकों को उनके सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश मिलेगा। अध्ययन अवकाश का उपभोग नियोजन की तिथि से 7 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत ही अनुमान्य होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

अध्ययन अवकाश नियोजन इकाई द्वारा मंजूर किए जाने का प्रावधान है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि नियम 12(1) (V1) के तहत अध्ययन अवकाश नियोजन के कितने वर्ष के बाद लिया जाना है यह वर्णित नहीं है। नियमावली के नियम 16(1) में प्रावधानित है कि उक्त नियमावली के किसी भी प्रावधान को राज्य सरकार स्पष्ट कर सकेगी तथा इसे लागू करने में उत्पन्न कठिनाई को दूर कर सकेगी।

उक्त प्रावधान के आलोक में सभी संबंधितों को यह निर्देश जाता है कि नियम 12(1) (V1) के तहत अध्ययन अवकाश का उपयोग नियोजन की तिथि से 7 वर्षों की सेवा अवधि पूर्ण होने के उपरांत ही अनुमान्य होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगा।


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