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BIHAR NEW: कोरोना पीड़ितों की सहायता कर रहे शिक्षकों की सुविधा देने का मामला, हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का दिया निर्देश

BIHAR NEW: कोरोना पीड़ितों की सहायता कर रहे शिक्षकों की सुविधा देने का मामला, हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को अभ्यावेदन देने का दिया निर्देश

पटना: कोरोना महामारी से पीड़ितों की सहायता कर रहे शिक्षकों व अन्य संविदाकर्मियों को भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर की तरह पर इंश्योरेंस स्कीम व अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के मामले पर पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की। 

चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने आनंद कौशल सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार के समक्ष अभ्यावेदन देने का निर्देश दिया साथ ही कोर्ट ने प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार को मामले पर तीन माह में निर्णय लेने का भी निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता आनंद कौशल सिंह को उचित कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में मामले को फिर कोर्ट में लाने की छूट दी है। 

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले पर कोर्ट ने मेरिट के आधार पर कोई विचार व्यक्त नहीं किया गया है। सभी मुद्दों को खुला रखा गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस मामले को निष्पादित कर दिया।



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