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Bihar News : पटना के इस थानेदार पर दर्ज होगा मामला, मार्च से वेतन भी होगा बंद, दिए गए सख्त आदेश

Bihar News : पटना के इस थानेदार पर दर्ज होगा मामला, मार्च से वेतन भी होगा बंद, दिए गए सख्त आदेश

PATNA : (Bihar news) पटना के थानेदार द्वारा थाने में दर्ज हत्या के प्रयास और मारपीट के दो मामले में अग्रिम जमानत याचिका में केस डायरी नहीं भेजने पर पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला जज 9 गुंजन कुमार की अदालत ने सख्त कदम उठाया है। इसके तहत पटना के दीघा थानेदार के खिलाफ मामला दर्ज कर सहित( Digha Thana) दीघा थानेदार के वेतन 31 मार्च तक बंद करने का भी पटना एसएसपी को निर्देश दिया है ।अदालत का कहना है कि 30 जनवरी को केस डायरी मांगी गई थी लेकिन शो कॉज नोटिस भेजने के बाद भी थानेदार का हरकत तो देखिए केस डायरी तो दूर उन्हें नोटिस की जानकारी प्राप्त होने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। थानेदार की इस रवैया को देखकर अदालत ने थानेदार पर कोर्ट की अवहेलना करने के साथ ही साथ प्राप्त विधिक अधिकार का हनन करने के आरोप में दोषी मानते हुए यह आदेश जारी किया है।

एसएसपी  26 तक कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट करें समर्पित

अदालत के आदेश के अनुसार एसएसपी को सभी निर्देशो का अनुपालन करते हुए 26 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट समर्पित करना है।अदालत ने एसएसपी को निर्देश दिया है कि सभी केसों में डायरी उपलब्ध करवाएं। साथ ही यह भी आदेश दिया है कि दीघा थानेदार को अपने स्तर से कारण बताओ नोटिस जारी करें।

क्यों दर्ज न करें प्राथमिकी

इतना ही नहीं सिविल कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि दीघा थानेदार के खिलाफ न्यायालय के आदेशों की अवहेलना कर्तव्य हिंसा और अनुशासनहीनता के तहत यह पूछिए कि भारतीय दंड विधान की धारा 175 एवं 187 के तहत उस पर क्यों नहीं प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।


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