PATNA: कोरोना वायरस के कारण चल रहे संकट ने राज्य के चिकित्सा रसद सहित मौजूदा स्वास्थ्य ढांचे पर भारी दबाव डाला है। बड़ी संख्या में संक्रमित रोगियों को अस्पतालों और घरों में निरंतर ऑक्सीजन सहायता की आवश्यकता है। जैसे-जैसे ऑक्सीजन समर्थन की आवश्यकता वाले रोगियों की संख्या बढ़ रही है, अस्पतालों में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति पर दबाव काफी हद तक बढ़ गया है। अन्य राज्यों से बिहार तक ऑक्सीजन की आवाजाही में काफी देरी हो रही है। जिस वजह से बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है।
नई ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन नीति-2021 का लाभ लेने के लिए इकाइयों को स्टेज-1 क्लियरेंस के लिए हर हाल में 30 सितंबर तक ही आवेदन करना होगा। इस नई नीति के कैबिनेट से मंजूरी से पहले उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने विकास भवन स्थित अपने कार्यालय में प्रजेंटेशन देखा। उन्होंने इस नीति को लेकर विभागीय अधिकारियों संग मंथन कर कई दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस नीति से बिहार ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा।
इस नीति के तहत क्षेत्र और निवेश के अवसर हैं-
- लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जनरेशन फॉर क्रायोजेनिक ऑक्सीजन प्लांट के लिए तरलीकृत मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन
- दबाव स्विंग सोखना (PSA) / वैक्यूम दबाव स्विंग सोखना (VPSA) आधारित ऑक्सीजन जेनरेटर इकाइयों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन जेनरेशन
- बिहार एयर सेपरेशन यूनिट्स में स्थित मौजूदा स्पेशियलिटी, सुपर-स्पेशिएलिटी या मल्टी-स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल्स द्वारा ऑक्सीजन पाइप लाइन के साथ ऑक्सीजन स्टोरेज टैंकों के निर्माण के लिए स्टोरेज टैंक
- BIS मानकों के निर्माण के लिए सिलिंडर मैन्युफैक्चरिंग सिलेंडर फिट तरलीकृत चिकित्सा ऑक्सीजन या गैसीय मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन के लिए
- BiPAP मशीनों के निर्माण के लिए ऑक्सीजन एकाग्रता और ऑक्सीजन एकाग्रता के विनिर्माण के लिए सहायक उपकरण
- क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकरों के किराये और / या परिवहन सेवा के लिए ऑक्सीजन रसद इकाइयाँ फिट होती हैं।
प्लांट और मशीनरी के लिए नीति के तहत पूंजी प्रोत्साहन 30% तक और अधिकतम पूंजी सब्सिडी तालिका के अनुसार स्वीकार्य होगी
इकाइयों का प्रकार |
पूंजीगत सब्सिडी | |
% प्लांट और मशीनरी की लागत |
अधिकतम पूंजी सब्सिडी स्वीकार्य (रु। करोड़ में) |
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3(a)- क्रायोजेनिक ऑक्सीजन संयंत्र तरलीकृत चिकित्सा ऑक्सीजन का उत्पादन करता है |
30% |
Rs. 25.00 Crs |
3(b)- PSA/ VPSA एयर बेस्ड इकाइयों सहित ऑक्सीजन जनरेटर आधारित है |
30% |
Rs. 5.00 Crs |
3(c)- मौजूदा अस्पतालों द्वारा भंडारण टैंक |
30% |
Rs. 0.25 Cr |
3(d)- सिलेंडर विनिर्माण |
30% |
Rs. 75.00 Crs |
3(e)- ऑक्सीजन केंद्रित और सहायक उपकरण |
30% |
Rs. 75.00 Crs |
3(f)- ऑक्सीजन लोगिस्टिक इकाइयाँ |
30% |
Rs. 0.20 cr प्रति क्रायोजेनिक ऑक्सीजनटैंकर |