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शराब तस्करी के आरोप में चालक व उपचालक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सुनाई सजा

शराब तस्करी के आरोप में चालक व उपचालक कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सुनाई सजा

नवादा। जिले के सिविल कोर्ट में शराब तस्कर को सुनाई गई 10 वर्ष की सजा व 2-2 लाख रुपया आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई है। बताते चलें कि जाली दस्तावेज बनाकर दूसरे प्रदेश से शराब लेकर बिहार में प्रवेश किया था जिसके बाद पुलिस ने दबोचा था।

बताया जाता है कि वाहन चालक हरजीत सिहं पंजाब राज्य के तरनतारन जिला अंतर्गत गुरूतेग बहादुर नगर काॅलोनी का निवासी है। जबकि उपचालक उसी जिला अंतर्गत नानकेवर काॅलोनी का निवासी है। 18 जून रजौली चेक पोस्ट ट्रक की जांच की गई थी उसी दौरान ट्रक से विदेशी शराब 589 कार्टन में बंद शराब को पुलिस ने जप्त किया था। वही पूछताछ के दौरान चालक के द्वारा कहा गया था कि वह गलती से बिहार की बॉर्डर में घुस गया जिसके बाद उन्होंने जाली कागज दिखा कर पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश किया था। चालक आरोप चालक ने पुलिस को कई प्रकार से आंख में धूल झोंकने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से पुष्टि करते हुए दोनों को गिरफ्तार किया था।

पुअनि सत्य नारायण प्रसाद के बयान पर रजौली थाना में कांड संख्या- 190/18 दर्ज किया गया। गवाहों के ब्यान तथा अनुसंधान में आये तथ्य के आधार पर विशेष न्यायाधीश, उत्पाद समीर कुमार ने दोनो आरोपियों को बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत 10 वर्ष की सश्रम कारावास वहां दो-दो लाख रूपये की आर्थिक दंड की सजा सुनाई गई। आपको बताते चलें कि 14 अगस्त 18 को अदालत में चार्जाीट दाखिल कर दिया। अदालत ने 6 अक्टूबर 18 को मामले में संज्ञान लिया तथा 31 अक्टूबर 18 को आरोप गठित कर गवाहों का बयान दर्ज होना शुरू हुआ।


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