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BIHAR NEWS: पोस्टमार्टम में होने वाली लापरवाही से डीजीपी नाराज, सभी जिलों के SSP/SP को भेजा संबंधित पत्र, दिए निर्देश...

BIHAR NEWS: पोस्टमार्टम में होने वाली लापरवाही से डीजीपी नाराज, सभी जिलों के SSP/SP को भेजा संबंधित पत्र, दिए निर्देश...

BHAGALPUR: आपराधिक घटनाओं और दुर्घटनाओं में मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम कराने में होने वाली लापरवाही पर रोक लगने की तैयारी है। शवों को मेडिकल कॉलेज ले जाकर पोस्टमार्टम कराने की जिम्मेदारी अब चौकीदार और होमगार्ड को नहीं दी जा सकेगी। चौकीदार और होमगार्ड को भेज पोस्टमार्टम कराने पर डीजीपी एसके सिंघल ने नाराजगी जताई है और इसे नियम विरुद्ध बताया है। 

इसको लेकर डीजीपी एसके सिंघल ने भागलपुर सहित सभी जिलों के एसएसपी/एसपी को पत्र लिखा है। उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए सिपाही या हवलदार को भेजने का निर्देश दिया है। उन्होंने लिखा है कि चौकीदार और होमगार्ड को भी अगर भेजा जा रहा है, तो उसके साथ एक सिपाही या हवलदार को भेजना अनिवार्य होगा। 

कमान पत्र जारी कर पोस्टमार्टम के लिए भेजें

डीजीपी ने अपने पत्र में लिखा है कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेजते समय सिपाही या हवलदार को साथ भेजना जरूरी होगा। इसके लिए उनके नाम से कमान पत्र जारी किया जायेगा। इसके साथ ही शवों के भेजने की तारीख और घंटे का भी उल्लेख करना होगा। डीजीपी का कहना है कि बिहार पुलिस हस्तक के अध्याय-9 के नियम 208 में अनुसंधान के क्रम में पोस्टमार्टम कराने के संबंध में दिशा-निर्देश दिया गया है। साथ ही उसके लिए एक सिपाही को ही प्राधिकृत किया गया है। जिम्मेदार पुलिसकर्मियों के नहीं होने से पोस्टमार्टम में कई तरह की परेशानियां सामने आती हैं। 

कागजी प्रक्रिया में आती है कई समस्याएं

डीजीपी का कहना है कि पोस्टमार्टम से पहले मेडिकल कॉलेज में कागजी प्रक्रिया की जाती है, जिसको लेकर समस्या होती है। ऐसा होने पर कई बार थाने से पदाधिकारी को भी बुलाना पड़ जाता है। भागलपुर रेंज के डीआईजी सुजीत कुमार ने बताया कि डीजीपी के निर्देश का पूरी तरह से पालन कराया जायेगा। तीनों जिले के एसपी को निर्देश दिया जायेगा कि पोस्टमार्टम कराने को लेकर जारी निर्देश का पालन कराया जाए।


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