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दो लाख दहेज नहीं देने पर पति ने महिला को दिया तीन तलाक, पीड़ित महिला महिला थाना में लगाई गुहार

दो लाख दहेज नहीं देने पर पति ने महिला को दिया तीन तलाक,  पीड़ित महिला महिला थाना में लगाई गुहार

NAVGACHHIYA : नारायणपुर के भवानीपुर ओपी क्षेत्र के बलहा में दो लाख दहेज नहीं देने पर पति द्वारा तीन तलाक दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस संदर्भ में पीड़ित महिला गुलफसाना खातून पति मो जुबेर ने नवगछिया महिला थाना में पति सहित ससुराल वालों पर दहेज़ के लिए प्रताड़ित करने नहीं देने पर तलाक देने का आरोप लगाते हुए नवगछिया महिला थाना में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित महिला ने इस संदेश में कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने की मांग की है।

 पीड़ित महिला गुलफसाना खातून ने बताया कि 25 जुलाई वर्ष 2015 को मुस्लिम रीति-रिवाज के मेरी शादी बलहा निवासी मो जुबेर से हुई थी। शादी के बाद से सब कुछ ठीक चल रहा था। कुछ दिन बीत जाने के बाद मेरे पति व ससुराल के अन्य लोग मेरे पिता से दो लाख दहेज की मांग करने लगे।दहेज को लेकर लोगों द्वारा मुझे प्रताड़ित किया जाने लगा। पति सहित ससुराल के सभी लोग मेरे साथ मारपीट करते थे और जान मारने का भी प्रयास करते थे। इस बीच मैंने एक पुत्री को भी जन्म दिया। पुत्री जन्म के बाद वे लोग और भी ज्यादा प्रताड़ित करने लगे। 

उन्होंने बताया कि दहेज को लेकर पति एवं ससुराल के अन्य लोग अक्सर मारपीट करते थे।दहेज नहीं देने की स्थिति में तलाक देने की धमकी देते थे। 15 अप्रैल को मेरे पति मेरे गोद से मेरी बच्ची को छीन लिया और उनका गला दबाने लगा। जिसका विरोध मेरे द्वारा किया गया और हल्ला करने पर लोगों को बुलाया गया। इस दौरान मेरे ससुराल के सास, ससुर, देवर सहित अन्य लोगों ने मिलकर मेरे साथ मारपीट करने लगे। हल्ला करने पर जब लोग जमा हुए तो मेरे पति मो जुबेर ने सभी लोगों के सामने मुझे तीन तलाक दे दिया। 

नवगछिया महिला थाना अध्यक्ष ने कहा कि मामले के संदर्भ में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। महिला थानाध्यक्ष ने बताया कि तीन तलाक अवैध है, ऐसे में कोई ऐसा करता है उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाएगी।

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