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वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया तो नहीं मिलेगा वेतन, इस जिले के डीएम ने जारी किया आदेश

वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लिया तो नहीं मिलेगा वेतन, इस जिले के डीएम ने जारी किया आदेश

GAYA : कोरोना टीकाकरण को लेकर जिला प्रशासन द्वारा जारी एक आदेश चर्चा में आ गया है। कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स के लिए जारी आदेश में जिला प्रशासन ने इस सभी को कोरोना का दूसरा डोज लेना अनिवार्य कर दिया है। अगर डोज नहीं लेते हैं तो उनके अगले माह के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी।

जिले के प्रभारी डीएम डीसीसी सुमन कुमार के द्वारा निर्देश जारी किया गया है कि अब फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज का प्रमाण पत्र जमा करना होगा. इसके बाद ही उसे अगले माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा. कई ऐसे सरकारी कर्मी हैं, जिन्होंने पहला डोज लेने का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद मार्च माह के वेतन का उठाव किया है.

दरअसल, ऐसा देखा गया है कि पहला डोज लेने के बाद अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी दूसरा डोज लेने से बचते नजर आए हैं। ऐसे में . लोगों को पहले से ही निर्देश दिया गया था कि जो कर्मी व स्वास्थ्य कर्मी कोविड-19 का पहला डोज लेने के बाद उसे दूसरा डोज लेना अनिवार्य है. यानि दूसरा डोज लेने का प्रमाण पत्र जमा करने के बाद ही उसे मार्च माह का वेतन का भुगतान किया जाना है. इसी के चलते प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

बता दें कि बिहार में राजधानी पटना के बाद कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित जिलों में गया पहले नंबर पर है। यहां हर दिन एक हजार के करीब नए संक्रमित मिल रहे हैं, जिनमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और स्वास्थ्यकर्मी भी शामिल हैं।

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