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Bihar News: 'हर घर नल का जल' से पटाते हैं खेत या भरते हैं निजी टंकी तो अब लगेगा जुर्माना, नीतीश सरकार जब्त करेगी संपत्ति, होगी बड़ी कानूनी कार्रवाई

Bihar News: 'हर घर नल का जल' से पटाते हैं खेत या भरते हैं निजी टंकी तो अब लगेगा जुर्माना, नीतीश सरकार जब्त करेगी संपत्ति, होगी बड़ी कानूनी कार्रवाई

Har Ghar Nal Jal. हर घर नल का जल योजना के तहत हो रही जलापूर्ति का दुरूपयोग करने वालों के खिलाफ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है. वैसे लोग जो 'हर घर नल का जल' योजना के पानी का निजी टंकी भरने या फिर खेतों में पटवन के लिए काम में लाते हैं उनके खिलाफ जुर्माना वसूलने और संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही ऐसे दुरूपयोगकर्ताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज पर क़ानूनी कार्रवाई भी की जायेगी. 


लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय के कार्यापालक अभियंता कृष्ण कुमार भार्गव ने बताया कि सभी घरों में "हर घर नल का जल" योजना से जलापूर्ति को लेकर विभागीय दिशा निर्देशानुसार किया जा रहा है। लेकिन देखा जा रहा है कि कुछ ग्रामीणों के द्वारा योजना के वितरण पाईप में मोटर लगाकर अपना निजी टंकी भरते है तथा कुछ लोग खेत पटवन कर पानी बर्बाद कर रहे है, जिसके कारण वार्ड के अन्तिम घरों में पानी पहुँचने में कठिनाई होती है तथा जलापूर्ति से वंचित रहते है। 


उन्होंने कहा कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अधिष्ठापित जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, रख-रखाव एवं अनुरक्षण हेतु अनुदेश प्रकाशित बिहार गजट में स्पष्ट कहा गया है कि यदि उपभोक्ता के द्वारा विभाग के वितरण प्रणाली में मोटर पम्प का उपयोग किया जा रहा है तो कनीय अभियंता के द्वारा इसे तुरंत हटाने का नोटिस तामिला कराया जायेगा। इसके बाद भी उपभोक्ता द्वारा मोटर पम्प नहं हटाया जाता है तो स्थानीय प्रशासन के सहयोग से 5000/- (पॉच हजार) रूपये मात्र का जुर्माना लगाते हुए संपत्ति को जब्त करेगी। इसके बाद भी कार्य करने पर प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। 


ऐसे में विभाग ने ग्रामीणों से अनुरोध किया है कि इसे गंभीरता से लें अन्यथा बाध्य होकर विभाग कार्यवाही के लिए बाध्य होगा. वैसी स्थिति में 5000 रुपए जुर्माना सहित संपत्ति जब्ती और  प्राथमिकी दर्ज कराया जाना शामिल रहेगा. 


लखीसराय से कमलेश कुमार की रिपोर्ट 

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