DESK: बिहार कैबिनेट द्वारा पिछले महीने स्वीकृत मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना को 1 जून 2021 से लागू कर दिया जाएगा. बिहार के युवाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन योजनाओं के तहत अभ्यर्थियों के आवेदन और उसके निष्पादन के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है.
इसके अलावा बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए पहले से चल रही दो योजनाओं के तहत भी नए सिरे से आवेदन मंगाए जाएंगे. सभी चार योजनाओं को मिलाकर बिहार के हर वर्ग के युवाओं के लिए अधिकतम 10 लाख तक का लोन सिर्फ 1 प्रतिशत पर सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा.बिहार में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने इसकी शुरूआत की है. बिहार के सात निश्चय-2 के अंतर्गत स्वीकृत दोनों नई योजनाओं - मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनाके लिए 200-200 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है. उद्योग विभाग द्वारा संचालित सभी चार उद्यमी योजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2021 -22 के लिए लक्ष्य दो हजार इकाई का रखा गया है. इसके अलावा राशि व्यय के आधार पर लक्ष्य को बढ़ाया भी जा सकता है.
1 जून 2021 से मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, इन दोनों योजनाओं को लागू करने की तैयारी है. लाभुकों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी. साथ ही ये सुनिश्चित किया जाएगा कि चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूरा करने के साथ लाभुकों को सहायता राशि की उपलब्धता अविलंब हो. मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के लिए पात्रता सभी वर्गों की महिलाओं के लिए है. इसके लिए बस इतना जरूरी है कि आवेदनकर्ता बिहार की निवासी हो और 12वीं या इंटरमीडिएट पास हो. वहीं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के लिए पात्रता है कि आवेदनकर्ता पुरुष सामान्य और पिछड़ा वर्ग से हो और बिहार की निवासी होने के साथ 12वीं या इंटरमीडिएट पास हो. जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए उद्यमी योजना पहले से ही लागू है.