पटना: पटना हाईकोर्ट ने बांग्लादेश से बिहार में अवैध रूप से आई तीन महिला अप्रवासी के रहने के मामले में केंद्र सरकार को 12 जुलाई तक जवाब देने की मोहलत दी है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने मरियम खातून की habeas corpus की याचिका पर सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अब तक हुई कार्रवाई के बारे में केंद्र सरकार से ब्यौरा मांगा था। आज केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई का ब्यौरा रिकॉर्ड पर नहीं लाया जा सका।
कोर्ट ने यह बताने को कहा था कि इन बांग्लादेशी महिलाओं को डिटेंशन सेंटर के बजाय नारी निकेतन में क्यों रखा गया है। कोर्ट को बताया गया कि इन्हें बेऊर जेल में रखने के लिए अलग व्यवस्था है। कोर्ट ने जानना चाहा कि राज्य में डिटेंशन सेंटर क्यों नहीं है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जेल में डिटेंशन सेंटर नहीं बनाया जा सकता है।
कोर्ट ने अलग से डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के बारे में जवाब मांगा था साथ ही इस मामले में केंद्र सरकार को बांग्लादेश दूतावास की स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश देते हुए कहा था कि इन्हें वापस भेजने की क्या प्रक्रिया और व्यवस्था है। इस मामले पर अगली सुनवाई 12 जुलाई को की जाएगी।