बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

BIHAR NEWS: शिक्षक नियोजन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ, सरकार ने हाइकोर्ट में कहा, दिव्यांगों को मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

BIHAR NEWS: शिक्षक नियोजन में दिव्यांगों के लिए आरक्षण का रास्ता साफ, सरकार ने हाइकोर्ट में कहा, दिव्यांगों को मिलेगा चार प्रतिशत आरक्षण

पटना: सूबे में शिक्षक नियोजन को लेकर अहम खबर है। दरअसल राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ने पटना हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताया है कि राज्य सरकार ने हलफनामा दायर कर यह आश्वासन दिया है कि दिव्यांग उम्मीदवारों को चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। ज्ञात हो कि शिक्षक नियोजन को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी व बहाली दिव्यांगों के लिए निर्धारित चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ सुनिश्चित कराने की मांग कोर्ट से की थी। 

कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक लगा रखी थी, जिसके बाद सरकार ने बहाली की पूरी प्रक्रिया को रोक दी थी। बता दें कि अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियोजन को लेकर ट्विटर पर दो दिनों तक अभियान भी चलाया और विपक्ष ने भी इनका साथ दिया। राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल ललित किशोर ने शिक्षा मंत्री के अनुरोध पर चीफ जस्टिस से मामले पर शीघ्र विचार करने का अनुरोध किया है। पूरा मामला लगभग सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़ा है, जिसके लिए आवेदन भी जमा हो चुका है।


एडवोकेट जनरल ने चीफ जस्टिस से कहा कि मामले की सुनवाई इस वर्ष मार्च में ही निर्धारित थी लेकिन होली की छुट्टी व कोरोना के कारण सुनवाई नहीं हो सकी थी व शिक्षकों की बहानी नहीं हो सकी है। चीफ जस्टिस से इस पर भी जल्द सुनवाई का अनुरोध किया गया। कोर्ट में यह बताया गया कि सरकार ने याचिकाकर्ता की मांग मान ली है, इसलिए अब पूरी बहाली को शुरू किया जाये, इस पर चीफ जस्टिस ने कोर्ट मास्टर को संबंधित फाइल पेश करने का निर्देश दिया। 

उधर सरकार द्वारा कोर्ट में दुबारा मेंशनिंग की मांग शिक्षकों द्वारा लगातार की जा रही थी। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा था कि सरकार ने पहले भी इस मामले में मेंशनिंग की थी, लेकिन चीफ जस्टिस कोरोनाग्रस्त हो गए थे और सुनवाई नहीं हो पाई थी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया था कि सरकार आज फैसला दे, कल से बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इधर सरकार द्वारा कोर्ट में मेंशनिंग व कोर्ट में दिव्यांगों को चार प्रतिशत फीसदी आरक्षण को स्वीकार करने वाली मांग के बाद बहाली प्रक्रिया में कोई दूसरा पेंच नहीं दिखता है। अब सिर्फ कोर्ट के निर्देश का इंतजार है।

Suggested News