पटना: (Bihar News)राज्य में आए दिन लड़कियों से (Eve Teasing) छेड़खानी की घटनाएं सामने आती है, जिनको रोकने को लेकर सरकार से ठोस नीति बनाने की मांग को लेकर (patna high court) हाईकोर्ट में एक(PIL) जनहित याचिका दायर की गई है। इस याचिका में (SUPREME COURT) सुप्रीम कोर्ट के गाइड लाइन का हवाला देते हुए उसे राज्य में लागू करने की मांग की गई है।
उक्त पीआईएल एडवोकेट ओम प्रकाश द्वारा शुक्रवार को हाईकोर्ट में दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2013 में ही सुप्रीम कोर्ट ने डीआइजी बनाम एस समुथिराम के मामले में महिलाओं को छेड़खानी (ईव टीजिंग) से बचाने हेतु अपने आदेश में कई दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसे आज तक राज्य सरकार लागू नहीं कर पाई है। सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का अनुपालन सभी राज्य सरकार को करना करना था।
सार्वजनिक जगहों पर महिला दस्ता तैनाती के थे निर्देश
याचिकाकर्ता ने उक्त दिशा निर्देश में तमाम सार्वजनिक स्थान, शिक्षा संस्थान, गर्ल्स हॉस्टल, बाजार, सिनेमा हॉल, बस स्टैंड, एवं उन तमाम जगहों पर महिला पुलिस के दस्ते की तैनाती जरूरी है, जहां भारी तादाद में महिलाएं काम करती हैं। ऐसे में महिला दस्ता की छेड़खानी (ईव टीजिंग)की रोकथाम के लिए तैनाती जरूरी है।