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रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेरा सख्त , पंजीकृत प्रोजेक्ट के सभी बिल्डरों को भेजा नोटिस - मांगा यह प्रमाण पत्र

रियल एस्टेट कारोबारियों पर रेरा सख्त , पंजीकृत प्रोजेक्ट के सभी बिल्डरों को भेजा नोटिस - मांगा यह प्रमाण पत्र

PATNA : बिहार में रियल एस्टेट से जुड़े सभी बिल्डरों पर रिवेरा की कड़ी नजर है। अब बिहार रेरा ने सभी पंजीकृत प्रोजेक्टों को विकसित करने वाले बिल्डरों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन बिल्डरों को जारी की गई जिन्होंने आवेदन के हिसाब से प्रोजेक्ट पूरा करने की जानकारी दी थी। ऐसे बिल्डरों को आगामी 30 अप्रैल तक पूर्णता और ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के साथ आर्थोरिटी में जमा कराने को कहा गया है। इस तिथि तक यदि बिल्डरों को संबोधित नगर निकाय द्वारा प्रमाण पत्र नहीं मिलता है तो उन्हें जमा किए गए और धन की प्राप्ति रसीद के साथ तिथि तक एफिडेविड देना होगा।

रेरा ने रियल एस्टेट एक्ट 2016 का हवाला देते हुए सभी बिल्डरों को उनके प्रोजेक्टों में एसोसिएशन के गठन की जानकारी भी मांगी है। साथ ही बिल्डरों को प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया आदि को आंवटियों की एसोसिएशन के सुपुर्द करने का भी शपथ पत्र देने के लिए कहा गया है। उसके बाद ही वह आवंटियों को फ्लैट या मकान दे सकते हैं। 

बता दें पटना सहित बिहार के सभी नगरीय निकायों में अब पूर्णता प्रमामपत्र देने का कोई कोई प्रचलन नहीं रहा है। सिर्फ रेरा के पास ऐसे 1150 प्रोजेक्ट पंजीकृत हैं, जिनमें या तो काम पूरा हो चुका है या पूरी होने की स्थिति में हैं।
 

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