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Bihar News : शक के आधार पर बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस! इन कारणों के कारण विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का हो रहा है विरोध

Bihar News : शक के आधार पर बिना वारंट किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है पुलिस! इन कारणों के कारण विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 का हो रहा है विरोध

पटना। (Bihar News) ( bihar sanya police) बिहार सैन्य पुलिस ऑफ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस कहलाएगी उसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की तर्ज पर शक्ति प्रदान की जाएगी जिन प्रतिष्ठानों में उसकी तैनाती होगी वहां उसे बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का अधिकार मिलेगा राज सरकार बिहार सैन्य पुलिस का नाम बदलने उसे अधिकार देने वाला विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक 2021 मंगलवार को विधानसभा में पेश करेगी। यह वही बिल है, जिसको लेकर कल विधानसभा के दूसरे सत्र में विपक्ष ने खूब हंगामा किया था और बिल की प्रति सदन में फाड़ दी थी। जिसके कारण सदन की कार्यवाही मंगलवार तक स्थगित कर दी गई थी। इस विधेयक में कहा गया है कोई भी सशस्त्र पुलिस अधिकारी जी ने किसी प्रतिष्ठान की सुरक्षा की जवाबदेही दी जाएगी उसकी रक्षा के लिए बिना वारंट और बिना मजिस्ट्रेट की अनुमति के किसी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकते हैं जो व्यक्ति प्रतिष्ठान के किसी कर्मचारी या किसी विशेष सशस्त्र अधिकारी  कर्तव्य पालन से रोकता है, हमला करता है या हमले का भय दिखाकर धमकी देता है तो इस विधेयक के अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। साथ ही पुलिस स्टेशन में पेश करना होगा। 

विपक्ष ने बताया काला कानून 

पुलिस को मिलने वाली इन्हीं अधिकारों का विपक्ष विरोध कर रही है. विपक्ष के नेता भाई वीरेंद्र ने कहा कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 मंगलवार यानि 23 मार्च को सदन में पेश होने वाला है. सदन में पूरे विपक्ष ने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया था कि इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाए. उन्होंने कहा, " ये विधेयक एक काला कानून है, इसके तहत बिना वारंट गिरफ्तारी और तलाशी लेने की शक्ति पुलिस को दी जा रही है. वहीं, न्यायालय द्वारा इसपर संज्ञान लेने की प्रक्रिया नहीं है. बिहार सरकार हिटलरशाही चलाना चाहती है. गलत कामों संलिप्त सरकार खुद को बचाने के लिए पुलिस को इतना अधिकार दे रही है."

बिहार में क्यों है इस बिल की आवश्यकता

बिहार में विकास का काम चल रहा है यहां कई औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, हवाई अड्डे हैं, मैट्रो पर भी काम चल रहा है। ऐसे भी सुरक्षा के लिए सशस्त्र पुलिस बल की आवश्यकता है। सरकार ने इन कर्तव्य को पूरा करने की जिम्मेदारी बिहार सैन्य पुलिस को सौंपी है। इन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए यह जरूरी था कि पुलिस को सीआईएसएफ की बराबर शक्तियां प्रदान की जाए। बिहार सरकार ने इसे आज की जरूरत समझते हुए यह बिल सदन में पेश करने का फैसला लिया है

बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधेयक, 2021 के पास हो जाने के बाद पुलिस के पास मुख्यतः ये अधिकार होंगे-

1. बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति
2. बिना वारंट के तलाशी लेने की शक्ति
3. गिरफ्तारी के बाद की जाने वाली प्रकिया
4. जघन्य अपराधियों के लिए दंड
5. न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने की प्रक्रिया


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