बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

कोरोना की तीसरी लहर से सावधान: बिहार के सभी जिलों में चला वाहन जांच अभियान, 534 में से 184 वाहनों पर लगा जुर्माना, 15 वाहन जब्त

कोरोना की तीसरी लहर से सावधान: बिहार के सभी जिलों में चला वाहन जांच अभियान, 534 में से 184 वाहनों पर लगा जुर्माना, 15 वाहन जब्त

PATNA: सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क जांच सहित मनमाना भाड़ा वसूली के विरुद्ध शनिवार को सभी जिलों में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 534 सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की जांच की गई, जिसमें विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 184 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया। वहीं 15 वाहनों को जब्त किया गया। बता दें, परिवहन मंत्री शीला मंडल द्वारा सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर करने वाले यात्रियों, कंडक्टर तथा चालको द्वारा मास्क न लगाने एवं मनमाना भाड़ा वसूलने वाले पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

बस एवं ऑटो में बैठने वाले यात्री जरूर लगाएं मास्क

विशेष जांच अभियान के दौरान ऑटो एवं बस में बिना मास्क लगाए सफर करने वाले यात्रियों को मास्क लगवाना सुनिश्चित किया गया एवं  बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई। वाहन चालकों को निर्देश दिया गया कि खुद के साथ सभी यात्रियों को मास्क लगावाना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही क्षमता से आधे सीट पर ही यात्रियों को लेकर चलने का निर्देश दिया गया। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी है कि सुरक्षा नियमों का शतप्रतिशत पालन करें। राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में सफर के दौरान सभी लोगों को  मास्क लगाना किया गया है अनिवार्य। इसके साथ ही सार्वजनिक यात्री वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक लगाई गई है।

पटना समेत सभी जिलों में चला अभियान

यह अभियान पटना समेत सभी जिलों में जिला परिवहन पदाधिकारी, एमवीआई और ईएसआई द्वारा चलाया गया। जिलों में बस स्टैंड एवं ऑटो स्टैंड से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों के खुलने से पूर्व मास्क की जांच की गई एवं यात्रियों से फीडबैक लिया गया और शिकायत मिलने के बाद संबंधित बस मालिक/बस चालक पर कार्रवाई की गई। 

नियमों के उल्लंघन पर अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई

परिवहन सचिव ने बताया कि नियमों का उल्लंघन कर ऑटो एवं बस का परिचालन करने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। क्षमता के 50 प्रतिशत सीट पर यात्रियों को बैठाने एवं सार्वजनिक परिवहन के वाहनों से सफर करने वाले यात्रियों से यथोचित किराया लेना सुनिश्चित कराने के लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत से अधिक यात्रियों के परिवहन पर रोक लगाई गई है एवं मनमाना भाड़ा वसूलने की शिकायत पर जांच कर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। 

चौक-चौराहों पर भी बसों की हुई जांच

अभियान के दौरान रेंडमली विभिन्न चौक-चैराहों पर ऑटो एवं बसों में मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाले पर कार्रवाई की गई।   जांच के क्रम में भाड़ा से संबंधित यात्रियों का फीडबैक भी लिया गया। जांच पदाधिकारी ने बस कंडक्टर एवं ऑटो चालक को स्पष्ट निर्देश दिया कि यथोचित किराया ही यात्रियों से लें। मनमाना किराया वसूली की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी एवं वाहन को सीज भी किया जाएगा।

Suggested News