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BIHAR NEWS: औरंगाबाद के देव में नहीं लगेगा सुप्रसिद्ध मेला, कोविड टीकाकृत लोगों को ही मिलेगा प्रवेश, जानें क्या है पूरी गाइडलाइन

BIHAR NEWS: औरंगाबाद के देव में नहीं लगेगा सुप्रसिद्ध मेला, कोविड टीकाकृत लोगों को ही मिलेगा प्रवेश, जानें क्या है पूरी गाइडलाइन

AURANGABAD: औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल एवं पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने समाहरणालय सभाकक्ष में सुप्रसिद्ध सौर तीर्थस्थल देव में चार दिवसीय कार्तिक छठ महापर्व के आयोजन को लेकर बैठक की। बैठक में अधिकारियों ने कहा कि कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू रहने के कारण देव में इस बार भी कार्तिक छठ मेला या महोत्सव का आयोजन नहीं किया जाएगा। साथ ही छठ पूजा से संबंधित किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम या मनोरंजन से संबंधित कोई अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा।

जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल

यहां हर साल छठ महापर्व और कार्तिक मेले के आयोजन में 15 से 20 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं। जैसा की इस बार देश महामारी से बेहाल है, और सतर्कता की जरूरत है, उसी को देखते हुए तमाम गाइडलाइंस जारी की गई हैं। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि देव छठ पूजा में किसी भी श्रद्धालु को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक श्रद्धालु के साथ परिवार के अधिकतम 2 से 3 सदस्यों की ही अनुमति रहेगी। किसी भी प्रकार के वाहन का प्रवेश मंदिर एवं तालाब क्षेत्र में वर्जित रहेगा। बाहर से आने वाले यात्रियों को एनएच-2 पर देव जाने वाले प्रवेश द्वार एवं देव प्रखंड के अन्य मार्गो से आने वाले यात्रियों को एंट्री प्वाइंट पर बैरिकेडिंग के माध्यम से रोका जाएगा। एनएच-2 के विभिन्न स्थलों पर दंडाधिकारी एवं पर्याप्त पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति होगी जिनके द्वारा बिना टीकाकरण के आए आगंतुकों को वापस भेज दिया जायेगा। बैठक में डीएम ने सिविल सर्जन को निर्देश दिया कि देव प्रखंड के शत प्रतिशत स्थानीय लोगों को कैंप लगाकर अनिवार्य रूप से टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। छठ पूजा के दौरान केवल सूर्य मंदिर एवं सूर्य कुंड ही खुला रहेगा। छठ पूजा सादगीपूर्वक मनाने के उद्देश्य से किसी भी प्रकार के सजावट आदि की व्यवस्था नहीं की जाएगी परंतु बिजली आदि की व्यवस्था रहेगी। जगह जगह पर श्रद्धालुओं को टेंट बांस, बल्ला, तंबू आदि लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंदिर, तालाब एवं प्रखंड कार्यालय के इर्द गिर्द मकान मालिकों द्वारा बाहर से आए श्रद्धालुओं को बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र देखे आवास मुहैया नहीं कराया जाएगा। यदि बिना टीकाकरण प्रमाण पत्र के आवास मुहैया कराया जाता है, तो उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी एवं इसके लिए मकान मालिक स्वयं जवाबदेह होंगे।

पुलिस प्रशासन एवं प्रखंड प्रशासन को निर्देश दिया कि बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में माइकिंग के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही जन प्रतिनिधियों, मंदिर के न्यास परिषद के सदस्यों एवं स्थानीय गणमान्य लोगों आदि के साथ-समय पर बैठक की जाय एवं उन्हें भी बिना किसी समारोह के सादगीपूर्वक छठ पर्व मनाने के लिए बताया जाएं। बैठक में जिलाधिकारी ने औरंगाबाद जिले के अगल बगल के जिलाधिकारियों एवं सीमावर्ती राज्यों के जिलाधिकारियों को भी देव में कार्तिक छठ पूजा का आयोजन सादगी से कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाने की सूचना देने का निर्णय लिया गया। 

बैठक में उप विकास आयुक्त अंशुल कुमार, अपर समाहर्ता आशीष कुमार सिन्हा, सदर अनुमंडल पदाधिकारी विजयंत कुमार, एसडीपीओ सदर गौतम शरण ओमी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी मंजू प्रसाद, भूमि सुधार उप समाहर्ता अविनाश कुमार सिंह, जिला परिवहन पदाधिकारी सह डीआरडीए डायरेक्टर बालमुकुंद प्रसाद, वरीय उप समाहर्ता आलोक राय, जिला कल्याण पदाधिकारी असलम अली एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

औरंगाबाद से दीनानाथ मौआर की रिपोर्ट।

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