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बिहार पंचायत चुनावः इस बार नहीं कर सकेंगे 'बोगस' वोटिंग...एक-एक मतदाताओं का होगा सत्यापन, आयोग ने जारी किया गाईडलाइन

बिहार पंचायत चुनावः इस बार नहीं कर सकेंगे 'बोगस' वोटिंग...एक-एक मतदाताओं का होगा सत्यापन, आयोग ने जारी किया गाईडलाइन

PATNA: बिहार के पंचायत चुनाव में मतदाताओं के लिए काम की खबर है। अगर आप पंचायत चुनाव में बोगस वोटिंग करने के फिराक में हैं तो सावधान हो जाइए। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से बोगस वोटिंग रोकने की पूरी प्लानिंग हो गई है। सभी डीएम को इस संबंध में आदेश दिये गये हैं। इस बार पंचायत चुनाव में बायोमेट्रिक विधि से वोटरों का सत्यापन किया जाएगा.

राज्य निर्वाचन आयोग का गाईडलाइन

राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजा है .आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार सभी मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है. ताकि एक निर्वाचक अपने मूल मतदान केंद्र के अतिरिक्त अन्य किसी भी बूथ पर दोबारा मतदान नहीं कर सके. बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली-2006 में प्रावधान है कि पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा प्रमाणपत्रों के आधार पर किसी वोटर की पहचान सुनिश्चित कराए.

बोगस वोट करने वालों की खैर नहीं

निर्वाचन आयोग बोगस वोटिंग रोकने को लेकर प्रत्येक चरण में प्रत्येक मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का बायोमेट्रिक विधि से सत्यापन कराने का निर्णय लिया है. बायोमेट्रिक सत्यापन प्रक्रिया के तहत प्रत्येक मतदान केंद्र पर एक तकनीकी कर्मी बायोमेट्रिक उपकरण एवं टेबलेट के साथ प्रतिनियुक्त होंगे . टीम वोटरों के अंगूठे का निशान उनका फोटो, ईपीक तथा मतदाता पर्ची का फोटो लेकर उसे बायोमेट्रिक प्रणाली के डेटाबेस में सुरक्षित करेंगे .यदि कोई वोटर किसी भी मतदान केंद्र पर दोबारा वोट डालने आता है तो वो सिस्टम तुरंत पहचान कर लेगा. तथा उसे वह बोगस मतदाता के रूप में चिन्हित कर अलर्ट प्रेषित करेगा. इस प्रकार बोगस एवं डुप्लीकेट मतदान पर रोक लगाई जा सकेगी. साथ ही वैसे वोटरों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. अगर कोई वोटर आधार कार्ड लेकर आते हैं तो उनके आधार संख्या एवं फिंगरप्रिंट से आधार पर उनका सत्यापन हो सकेगा.पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्रवाचन आयोग ने 22 बिंदूओं पर सभी डीएम को दिशानिर्देश भेजा है। 

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