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बिहार पुलिस की गाड़ियों में इन कागजातों का रहना जरूरी, पुलिस मुख्यालय का सभी SP को निर्देश

बिहार पुलिस की गाड़ियों में इन कागजातों का रहना जरूरी, पुलिस मुख्यालय का सभी SP को निर्देश

PATNA: बिहार पुलिस की गाड़ियों में सभी जरूरी कागजातों को रखने का निर्देश जारी किया गया है।बिना जरूरी कागजातों के गाड़ीके परिचालन की अनुमति नहीं होगी।इस संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने सभी एसपी को आदेशित किया है।

पुलिस बिहार मुख्यालय ने सभी एसपी को दिए निर्देश में कहा है पुलिस गाड़ियों का वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र अथवा उसकी सत्यापित प्रति जरूरी है।इसके अलावे अद्यतन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र,चालक के पास वाहन चलाने का प्रमाण पत्र जरूरी है।

यदि वाहन आउटसोर्स पर है तो उसका व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र,इंश्योरेंस,फिटनेस प्रमाणपत्र,परमिट,पीली नंबर प्लेट होना बहुत हीं जरूरी है। इसके अलावे व्यवसायिक गाड़ियों में प्रेशर हॉर्न,मल्टीट्न हार्न को अधिष्ठापित नहीं किया जाना है।सभी गाड़ियों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जरूरी है।

पुलिस मुख्यालय ने अपने आदेश में कहा है कि राज्य परिवहन आयुक्त इन बिंदूओं पर अनुपालन करने को लेकर पत्र जारी किया है।उसी आलोक में इन बिंदूओं का पालन हर हाल में करना है।   

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