बिहार उत्तरप्रदेश मध्यप्रदेश उत्तराखंड झारखंड छत्तीसगढ़ राजस्थान पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश दिल्ली पश्चिम बंगाल

LATEST NEWS

प्राइवेट स्कूलों में लॉकडाउन अवधि की 'फीस' माफी पर नीतीश सरकार ने झाड़ लिया पल्ला,जानिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा....

प्राइवेट स्कूलों में लॉकडाउन अवधि की 'फीस' माफी पर नीतीश सरकार ने झाड़ लिया पल्ला,जानिए शिक्षा मंत्री ने क्या कहा....

PATNA: बिहार सरकार ने लॉक डाउन की अवधि में फीस माफ करने अथवा कम करने से पल्ला झाड़ लिया है. सरकार ने साफ कर दिया है कि निजी स्कूलों में फीस माफ करने अथवा कम करने का कानूनी अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है. दरअसल सोमवार को 1 दिन के लिए चालू हुए विधान सभा सत्र में भाजपा विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह ने सदन में सवाल उठाया था.

बीजेपी विधायक ने पूछा था सवाल

बीजेपी विधायक ने सरकार से पूछा था कि राज्य में लॉकडाउन के कारण विद्यालय बंद हैं, लेकिन निजी विद्यालय के संचालकों द्वारा बिना पढ़ाई के ही छात्रों के अभिभावकों से स्कूल फीस के रूप में प्रतिमा राशि की वसूली की जा रही है.विधायक ने सवाल पूछा था कि क्या सरकार विद्यालय बंद अवधि में निजी विद्यालयों के संचालकों द्वारा अभिभावक से फीस के रूप में ली गई राशि वापस करने का विचार रखती है? अगर नहीं तो क्यों?

सरकार ने झाड़ लिया पल्ला

बीजेपी विधायक के सवाल पर शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने सदन में बताया कि बिहार में निजी विद्यालय अधिनियम 2019 के नियम 3 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में शुल्क के निर्धारण हेतु प्रमंडलीय स्तर पर शुल्क विनियमन समिति का गठन किया गया है. साथ ही इस अधिनियम के नियम 5 के द्वारा निजी विद्यालय द्वारा शुल्क के निर्धारण में किसी प्रकार की शिकायत की जांच की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति को प्रदान की गई है.इस तरह का प्रश्न सामने आते ही प्रमंडलीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी. मंत्री ने कहा कि बंद अवधि में रियायत देने के लिए कुछ जिला पदाधिकारी द्वारा निजी स्कूलों से अनुरोध किया गया है. फीस माफ अथवा कम करने का कानूनी अधिकार शिक्षा विभाग को नहीं है.मतलब शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया कि फीस माफ करने या कम करने की शक्ति सरकार के पास नहीं बल्कि कमिश्नर की अध्यक्षता वाली कमेटि को है।

Suggested News