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बिहार सरकार का नया खुलासा- सूबे में 2514 पैथोलॉजिकल व डायग्नोस्टिक सेंटर अवैध

बिहार सरकार का नया खुलासा- सूबे में 2514 पैथोलॉजिकल व डायग्नोस्टिक सेंटर अवैध

पटनाः बिहार में खुलेयाम अवैध पैथोल़ॉजिकल लैब चल रहे हैं।राज्य सरकार ने पटना हाईकोर्ट में यह जानकारी दी है।राज्य सरकार ने कोर्ट को जो जानकारी दी है उसके अनुसार  कुल 3153 पैथोलॉजिकल व डायग्नोस्टिक सेंटर में 2514 सेंटर अवैध हैं। खुद सरकार ने हाईकोर्ट में यह खुलासा किया है।हालांकि सरकार ने हाईकोर्ट में बताया है कि अवैध सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई जारी है।

सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि ऐसे ज्यादातर सेंटर बंद करा दिए गए हैं। मगर इस मसले के याचिकाकर्ता ने सरकार के दावे को नकारा। कहा-अब भी ऐसे सेंटर चल रहे हैं। इसपर मुख्य न्यायाधीश एपी शाही व न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने सभी सिविल सर्जन से 13 अगस्त तक कार्रवाई की अपडेट रिपोर्ट मांगी है।

सूबे के सभी सीएस को बताना होगा कि नए क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कानून के तहत ऐसे सेंटरों पर क्या कार्रवाई की गई?

 इन जिलों में एक भी वैध लैब नहीं.

सरकार ने जो जोनकारी दी है उसके अनुसार बिहार के 9 जिलों में एक भी वैध लैब नहीं है। ये जिले हैं--मुजफ्फरपुर, शिवहर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, बांका, लखीसराय व कैमूर


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