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बिहार सरकार ने दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे गाड़ियों के दस्तावेजों की वैधता

बिहार सरकार ने दी बड़ी राहत, 31 दिसंबर तक बढ़ा दी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे गाड़ियों के दस्तावेजों की वैधता

Desk: कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन जैसे गाड़ियों के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है. जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुकी है या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाली है एवं इनके वैधता का विस्तार लॉकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है, अब वो 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.


परिवहन विभाग, बिहार सरकार द्वारा इसके लिए बुधवार को आदेश जारी किया गया है एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है. इसका मतलब हुआ कि जिन लोगों के दस्तावेजों की वैधता समाप्त हो गई होगी, उनसे फाइन नहीं लिया जाएगा. केंद्र सरकार ने हाल में इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए थे. इसके बाद बिहार सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया.

बता दें कि कोरोना के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की वैधता तीसरी बार बढ़ाई गई है. इससे पहले 30 जून तक वैलिडिटी को बढ़ाया गया था, दूसरी बार यह तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया था और अब 31 दिसंबर 2020 तक ये सभी डॉक्यूमेंट वैध माने जाएंगे.

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